-पहली बार मास्क न लगाने पर 1 हजार दुसरी बार में 10 हजार का लगेगा जुर्माना
गाजियाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जिले में रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस के बाद शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जिले में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के चलते बिना वजह न घर से निकलनें पर प्रशासन-पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें सिर्फ आवश्यक कार्य से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट रहेगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने लोगों से बिना वजह से घर से नहीं निकलने की सलाह दी हैं। जिले में भी रविवार को लॉकडाउन लगाया गया। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जारी किए गए आदेश के बाद एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह को इस बाबत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके तहत शनिवार रात 8 बजे से ही लॉकडाउन शुरू होगा, जो सोमवार 7 बजे तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही रात्रि कफ्र्यू के समय में बदलाव करते हुए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जिले में कफ्र्यू लगाया गया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक कार्य से जुड़े लोगों को ही आवागमन की छूट है। इसके अलावा पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। बताया गया है कि गाइडलाइन पूर्व में रात्रि कफ्र्यू के दौरान लागू थी, वही लागू रहेंगी। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि वह आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें। रात्रि कफ्र्यू के समय में बदलाव नहीं किया गया है। लोगों से अपील है कि वे कोरोना से बचाव के लिए जागरूक हों। बिना मास्क पहने और बेवजह घरों से न निकलें। उन्होंने सभी जनपद वासियों का आहवान करते हुए कहा है कि अपने को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नाइट कफ्र्यू के नियमों का पालन सुनिश्चित करें, जिनके द्वारा नाइट कफ्र्यू के नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उनके विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।बिना वजह घूमने वाले लोगों से पुलिस-प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। नियम तोडऩ वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक, औद्योगिक, कार्यालय, शैक्षणिक,आर्थिक,वाणिज्यिक,परिवहन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिले में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। बगैर वैध पास घूमने वालों पर की कार्रवाई की जाएगी। रविवार को पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा। रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाएं मेडिकल स्टोर,किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं स्थगित रहेंगी। पहली बार मास्क न लगाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं, 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे,जबकि बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द रहेगी।
















