रेप में सजा : पूर्व विधायक को उम्रकैद, 30 हजार का जुर्माना

लखनऊ। स्रातक की छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म किए जाने के मामले में अदालत ने पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उन्हें जेल भेजने की तैयारी चल रही है। जनपद बदायूं में एमपी एमएलए कोर्ट एडीजे ने यह फैसला सुनाया है। इसके बाद पूर्व विधायक योगेंद्र सागर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जुर्माना ना चुकाने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दोनों सजा एक साथ चलाई जाएंगी। बीए की छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का यह मामला लगभग 13 साल पुराना है। विगत 23 अप्रैल 2008 को छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। उस समय वह अपनी सहेली के घर जा रही थी। बाद में पीड़िता ने बयान दिया था कि उसे विधायक के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रखा गया था। जहां तेजेंद्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और विधायक योगेंद्र सागर ने दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने यह भी बताया था कि आरोपियों ने दिल्ली व लखनऊ आदि स्थानों पर ले जाकर कई दिनों तक दुष्कर्म किया था। बाद में पीड़िता को मुजफ्फरनगर में थाने के सामने छोड़कर आरोपी भाग गए थे। उधर, कोर्ट का आदेश आने के बाद पुलिस ने पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को हिरासत में ले लिया है। अब तक वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जमानत पर रिहा चल रहे थे। इस प्रकरण में अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और नीरज शर्मा को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।