यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, omicron के बढ़ते खतरे को लेकर योगी सरकार ने जारी की गाइड लाइन, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। कोरोना के नए एवं खतरनाक स्वरूप omicron से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने को यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू 25 दिसम्बर से प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत प्रतिदिन रात 11 से प्रात: 5 बजे तक बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर गाइड लाइन भी जारी कर दी हैं। नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ेगा। ऐसे में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। देश में omicron वैरिएंट का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश भी अछुता नहीं है। यूपी में ओमिक्रॉन केस सामने आ चुके हैं। इसके चलते योगी सरकार भी एकाएक एक्शन मोड में आ गई है। रात 11 से प्रात: 5 बजे तक न निकलें बाहर
सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान कर इस संबंध में गाइड लाइन भी जारी कर दी हैं। गाइड लाइन का पालन न करने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नाइट कर्फ्यू 25 दिसंबर से प्रतिदिन रात 11 से प्रात: 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। ऐसे में रात्रि 11 से प्रात: 5 बजे तक बेवजह बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा।बताा दें कि यूपी से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ब्रहस्पतिवार से एहतियात के तौर पर रात 11 से प्रात: 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय किया था। देशभर में omicron संक्रमितों की संख्या साढ़े तीन सौ से ज्यादा हो चुकी है।

यह रहेंगी पाबंदियां
नाइट कर्फ्यू के दरम्यान न्यू ईयर पार्टी या जश्न की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। शादी-विवाह इत्यादि सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा अधिकतम 200 नागरिकों की भागीदारी की अनुमति होगी। देश के किसी भी राज्य अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले प्रत्येक नागरिक की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाएगी। बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्ति सतर्कता बरती जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के वार्डों में निगरानी समितियों पुन: सक्रिय की जाएंगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े नागरिकों को पाबंदियों से छूट मिलेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डे से आने वाले नागरिकों को वैध टिकट के साथ छूट रहेगी।