शामक अंसल गार्डन कॉलोनी में भवनों के रैंप हटाने को जारी करें नोटिस

  • जीडीए वीसी ने शामक अंसल गार्डन कॉलोनी के प्रकरण को लेकर की बैठक

गाजियाबाद। हापुड़ रोड पर बिल्डर द्वारा विकसित की गई शामक अंसल गार्डन आवासीय कॉलोनी में बने भवनों के आगे रैंप को हटाए जाने के लिए अब नोटिस जारी किए जाएंगे। मंगलवार को जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने अपने कार्यालय में शामक अंसल गार्डन कॉलोनी के प्रकरण को लेकर बैठक की। बैठक में प्रभारी मुख्य नगर नियोजक अरविंद कुमार, सहायक अभियंता मास्टर प्लान एवं प्रवर्तन जोन-4 के प्रभारी अधिकारी योगेश पटेल,सहायक अभियंता रूद्रेश शुक्ला आदि उपस्थित हुए।

जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर मंगलवार को उक्त कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद जीडीए उपाध्यक्ष ने बैठक करते हुए निरीक्षण में प्रस्तुत की गई आख्या के बिंदुओं से अवगत कराया गया कि कॉलोनी में भूखंड स्वामियों द्वारा अपने भवनों के सामने रैम्प एवं उससे सटे हुए भाग को अत्याधिक विस्तारित करने एवं रैम्प विस्तार के पश्चात अपनी गाडिय़ों को सड़क  में खड़ा करने की वजह से आवागमन बाधित होता है। जीडीए उपाध्यक्ष ने जोन के प्रभारी व सहायक अभियंता को निर्देशित किया कि नगर निगम अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आवागमन में बाधक सभी भवनों के रैम्प को सड़क से स्वयं हटाने के लिए नोटिस दिए जाए।

इसके साथ ही 15 कार्यदिवस में स्वयं न हटाने पर जीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जीडीए उपाध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिए कि कॉलोनी विकासकर्ता बिल्डर की बैंक गांरटी यदि जीडीए से अवमुक्त नहीं की गई हो तो उक्त कार्रवाई में आई लागत बैंक गांरटी में समायोजित की जाए। सोना एंक्लेव कॉलोनी में अवैध निर्माण: जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने मंगलवार को मोदीनगर स्थित सोना एंक्लेव कॉलोनी को लेकर सुनवाई की। इस दौरान नगर नियोजक,प्रवर्तन जोन-2 के सहायक अभियंता व अवर अभियंता तथा मास्टर प्लान अनुभाग से सहायक अभियंता के साथ-साथ सोना एंक्लेव वेलफेयर सोसाएटी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग द्वारा जारी किए गए 4 जुलाई के आदेश के क्रम में जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने मंगलवार को अपने दफ्तर में उक्त प्रकरण की सुनवाई की। उन्होंने कॉलोनी के अगले भाग में दुकानों के लिए आरक्षित भूखंडों पर बरामदा व पार्किंग आदि की भूमि को कवर करते हुए किए गए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कॉलोनी के भूखंडों पर प्रस्तावित एवं शमन मानचित्र स्वीकृत करते समय वर्तमान दर से वाह्य विकास शुल्क लेने तथा कॉलोनी के दो आवासीय भूखंडों से पहुंच मार्ग बनाते हुए हरे कृष्णा सहकारी आवास समिति के तलपट मानचित्र को स्वीकृत करते समय स्वामित्व की जांच करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम बताने के लिए निर्देशित किया।