गाजियाबाद में लागू हुई बीएनएस की धारा-163, 20 अगस्त तक सार्वजनिक एकत्रीकरण और डीजे पर सख्ती

-त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने 29 बिंदुओं पर जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश, उल्लंघन पर होगी कठोर कार्रवाई

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों के मद्देनज़र शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा-163 को आगामी 20 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि तक लागू कर दिया गया है। यह आदेश एडिशनल पुलिस कमिश्नर (अपराध एवं कानून व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की भीड़, जुलूस, प्रदर्शन, डीजे बजाना और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले कार्यों पर स्पष्ट रूप से पाबंदी लगाई गई है। इस दौरान मोहर्रम, गुरु पूर्णिमा, श्रावण महाशिवरात्रि, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, चेहल्लुम और स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्व और आयोजन होंगे, जिनमें आमतौर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। प्रशासन ने इन आयोजनों के दौरान संभावित कानून व्यवस्था की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया है।

जारी आदेशों में 29 बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह उल्लेख है कि सार्वजनिक स्थलों पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों में डीजे का प्रयोग समय सीमा के बाद नहीं किया जा सकेगा। कोई भी जाति विशेष का समूह या व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे सांप्रदायिक तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

ऐसे मामलों में परिवाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 1 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि तक गाजियाबाद जिले की सीमाओं के अंतर्गत प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य केवल शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पूर्ण पालन करें और यदि किसी भी स्थान पर संदिग्ध गतिविधि या तनाव की आशंका हो तो तुरंत संबंधित थाने या कंट्रोल रूम को सूचना दें।