सावधान! गौतमबुद्ध नगर में बिना लाइसेंस के पिलाई गई शराब तो मैरिज होम होगा सील

-शादी सीजन में बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने वालों पर रहेगी विभाग की पैनी नजर
-बैंड बाजा बारात के बीच शराब के शौकीन लाइसेंस का भी रखें विशेष ध्यान

उदय भूमि
गौतमबुद्ध नगर। जिले में देवोत्थान एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। शादी पार्टियों में होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में यदि शराब पिलाई तो संचालक की खैर नहीं होगी। शादी या पार्टी में यदि बिना लाइसेंस के जाम छलकाते हुए यदि लोग पाए जाते हैं तो स्थल को सील कर दिया जाएगा। अगर आपकी शादी किसी मैरिज हाल में है और बारातियों या घरातियों को शराब पिलाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। आबकारी विभाग अब इस पर नजर रखेगा। शादी-पार्टी व अन्य कार्यक्रमों के दौरान शराब पीना आम बात हो चुकी है।
अधिकांश समारोहों होटल, रेस्टोरेंट या मैरिज होम में शराब की खपत होती ही है। खासकर बारातों और पार्टियों में लोग खुलेआम शराब के नशे में धुत होकर बैंड बाजा और डीजे की धुन पर थिरकते नजर आते हैं। समारोह में शराब पिलाने के लिए लिए कोई लाइसेंस भी नहीं लिया जाता है। जिससे सरकार को राजस्व की भी हानि होती है। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। अब आबकारी विभाग की टीम समारोह के बीच जाकर छापेमारी की कार्रवाई करेगी।इस पर नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए आबकारी विभाग ने सात टीमें गठित की हैं। शादी सीजन शुरू होते ही आबकारी अधिकारी ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज होम के संचालकों को इसके लिए चेतावनी भी दे दी है।

यदि शादी व पार्टी में ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल को सील भी करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को जिले में संचालित बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, पार्टी लॉन, फार्म हाउस के संचालकों को पत्र जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाई गई तो जुर्माने के साथ जेल की भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की सख्ती होने पर शादी में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर भी अंकुश लगेगा। शादी के बाद देर रात होने वाले सड़क हादसों में भी कमी आएगी। मैरिज हॉल, शादी कार्यक्रम कराने वाले होटल, बारात घर में होने वाले कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाने के लिए अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

जिले में यह व्यवस्था लागू है। उन्होंने बताया कि जहां पर कार्यक्रम होगा, वहां के प्रबंधक इसके लिए ओकेजनल बार लाइसेंस फीस एक दिन की 11 हजार देनी होगी। अगर यही पीने-पिलाने कार्यक्रम घर पर आयोजित होता है तो एफएल-11 के तहत ही लाइसेंस फीस देनी होगी मगर उसकी फीस चार हजार निर्धारित की गई है। शादी व पार्टी में अक्सर लोग शराब की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के इस तरह का आयोजन को गैरकानूनी और अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। ऑकेजनल लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना बेहद जरूरी है।

आबकारी विभाग की टीम ने बैंक्वेट व मैरिज हॉल में मारा छापा
आबकारी अधिकारी के सख्त निर्देश के बाद सोमवार को आबकारी विभाग की टीम ने शहर व देहात क्षेत्र के मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी सेंटर पर छापेमारी की। इससे हड़कंप की स्थिति हो गई। इस दौरान टीम पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और मैरेज हाल प्रबंधक को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी कीमत पर शराब की अवैध पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शादी सीजन की शुरुआत होते ही आबकारी विभाग की टीम ने भी बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर ली है।

आबकारी निरीक्षक रवि जायसवाल की टीम द्वारा अपराध निरोधक क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विभिन्न प्रकार के समारोह और शादी विवाह उत्सव एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी सेंटर पर मदिरा परोसने के लिए आबकारी विभाग से समारोह (ऑकेजनल) बार अनुज्ञापन एफएल-11 प्राप्त कर ही उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य मदिरा का सेवन सुनिश्चित करने के संबंध में संचालकों को निर्देशित किया गया। आबकारी अधिकारी ने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध रूप से मैरिज हाल व रेस्टोरेंट में शराब पीने व पिलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का कार्य करने से पहले लोग इसका लाइसेंस ले लें, अन्यथा सभी पर कार्रवाई होगी।

इस प्रकार करें आवेदन
ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट में जाकर यूजफुल पब्लिक सर्विसेज के आइकन पर क्लिक करके जनरल बार लाइसेंस के आइकन के अंदर प्रथम बॉक्स में रजिस्ट्रेशन करें। दूसरे बॉक्स में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत ऑकेजनल बार लाइसेंस की प्रति पोर्टल से निकाली जा सकती है। घर में ऑकेजनल बार का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को 4 हजार एवं होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाल में मदिरा की पार्टी करने के लिए 11 हजार रुपये चुकाने होंगे।
सुबोध कुमार श्रीवास्तव
जिला आबकारी अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर।