सुनहरा मौका: महापौर सुनीता दयाल ने त्योहारी सीजन में शहरवासियों को दी बड़ी राहत, हाउस टैक्स में 31 अक्टूबर तक 20% की छूट सुनिश्चित

-5.85 लाख टैक्सदाताओं को फायदा, नगर निगम ने जनता के हित में बढ़ाया राहत की अवधि

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए शहरवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। महापौर सुनीता दयाल ने सोमवार को घोषणा की कि हाउस टैक्स में 31 अक्टूबर तक 20 प्रतिशत की छूट उपलब्ध रहेगी। इससे पहले 30 सितंबर तक ही यह छूट लागू थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य शहरवासियों को त्योहारी सीजन में वित्तीय राहत देना और हाउस टैक्स जमा करने में सहूलियत प्रदान करना है। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि नगर निगम के हाउस टैक्स दाताओं को अपने भवनों पर निर्धारित संपत्तिकर नगर निगम कोष में जमा कराना होता है। नगर निगम सदन की 31 जुलाई की बैठक में हाउस टैक्स में छूट देने की व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी। इस निर्णय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सभी हाउस टैक्स दाताओं को 20 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।

महापौर ने कहा कि यह पहल शहर के लगभग 5.85 लाख टैक्सदाताओं को सीधा लाभ प्रदान करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे निर्धारित समय के भीतर हाउस टैक्स का भुगतान सुनिश्चित करें और इस छूट का अधिकतम लाभ उठाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय नगर निगम द्वारा जनता की सुविधा और राहत के दृष्टिकोण से लिया गया है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इस छूट का उद्देश्य शहरवासियों के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें त्योहारों के समय आर्थिक राहत प्रदान करना है। इस दौरान महापौर ने हाउस टैक्स भुगतान के महत्व और समय पर भुगतान के फायदे भी बताए। उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स भुगतान से नगर निगम के विकास कार्यों में तेजी आती है और शहरवासियों को बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं।

वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छूट की अवधि बढ़ाने से शहर में हाउस टैक्स संग्रह में वृद्धि की उम्मीद है। इससे नगर निगम के विकास कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। महापौर ने यह भी बताया कि छूट का लाभ लेने वाले लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। महापौर सुनीता दयाल ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया कि नगर निगम हर साल शहरवासियों को त्योहारी सीजन में राहत देने के लिए प्रयासरत रहता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों के हित में लिया गया है ताकि कोई भी हाउस टैक्सदाता वित्तीय बोझ के कारण भुगतान में कठिनाई का सामना न करे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि हाउस टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट से घरों के रख-रखाव, सफाई और शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार में भी मदद मिलेगी। इससे शहरवासियों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त होगी।

इस पहल की सराहना शहर के नागरिकों ने भी की। स्थानीय निवासी और व्यापारिक वर्ग ने कहा कि यह निर्णय न केवल आर्थिक राहत प्रदान करता है बल्कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं के लिए भी सहायक है। उन्होंने महापौर सुनीता दयाल और नगर निगम प्रशासन की इस पहल के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। छोटी दुकानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह छूट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 20 प्रतिशत की छूट से उन्हें त्योहारी खरीदारी और घरेलू खर्चों में आसानी होगी। नगर निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि छूट का लाभ सभी योग्य टैक्सदाताओं तक पहुंचे। इसके लिए नगर निगम के अधिकारी लोगों को छूट की जानकारी दे रहे हैं और समय पर हाउस टैक्स भुगतान के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। महापौर ने अंतिम रूप से सभी नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते हाउस टैक्स का भुगतान करें और छूट का लाभ उठाकर अपने और नगर निगम के विकास में योगदान दें।