मिशन सुरक्षित फेस्टिवल: क्रिसमस और नववर्ष पर आबकारी विभाग अलर्ट, उल्लंघन करने वालों को चेतावनी  

  • त्योहारों में कानून का राज सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमों की गश्त
  • बिना लाइसेंस शराब पार्टी पर कड़ी कार्रवाई, एफएल-11 अनुज्ञापन अनिवार्य
  • आबकारी विभाग कि सात विशेष टीमों और प्रशासनिक अधिकारियों की 24 घंटे गश्त
  • बाहरी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने के लिए हर मार्ग पर निगरानी
  • जिले में उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और जेल की सजा सुनिश्चित

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। त्योहारों के मौसम में नागरिकों की सुरक्षा और कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद आबकारी विभाग ने विशेष सतर्कता बढ़ा दी है। जिलेभर में अवैध शराब की बिक्री रोकने और बिना लाइसेंस शराब पार्टी के आयोजन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए विभाग ने सात विशेष टीमों का गठन किया है। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम के नेतृत्व में चल रहे इस मिशन के तहत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। क्रिसमस और नववर्ष के पर्वों के मद्देनजर आबकारी विभाग ने अवैध शराब की बिक्री और बिना लाइसेंस शराब पार्टी के आयोजन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी है।

जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने बताया कि जिले में सात विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे जिले में सतत निगरानी कर रहे हैं। टीमों का उद्देश्य है कि किसी भी शादी, विवाह, क्रिसमस या नववर्ष समारोह में केवल लाइसेंसी शराब ही परोसी जाए और अवैध मदिरा पर सख्त रोक रहे। जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें न केवल भारी जुर्माना लगेगा बल्कि कानूनन जेल की सजा भी हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई केवल कानून लागू करने की नहीं, बल्कि त्योहारों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

 ‘लाइसेंसी दुकानों और बाहरी राज्यों से शराब की निगरानी ‘
आबकारी विभाग की टीम लाइसेंसी दुकानों पर नियमित जांच कर रही है, ताकि बिक्री के स्टॉक और दरों में गड़बड़ी न हो। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से लाए गए मदिरा पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डासना और दुहाई टोल टैक्स सहित प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर 24 घंटे सतत निरीक्षण चल रहा है। इसका मकसद अवैध शराब की तस्करी को रोकना और त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में ढिलाई न होने देना है।

 ‘एफएल-11 समारोह बार अनुज्ञापन अनिवार्य ‘
जिला आबकारी अधिकारी ने सभी आरडब्ल्यूए अध्यक्षों, सोसाइटी प्रबंधकों, होटल, क्लब और मैरिज हॉल संचालकों को पत्र जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी समारोह में शराब परोसने के लिए एफएल-11 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य है। केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री के लिए अनुमत शराब ही समारोह में परोसी जा सकती है। यदि बिना लाइसेंस शराब या बाहरी राज्य की शराब परोसी गई तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलेभर में सात विशेष टीमों ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। टीम दिन-रात शराब तस्करों के अवैध अड्डों पर छापेमारी कर रही है। इस अभियान में आबकारी विभाग निरीक्षक मनोज शर्मा, डॉ. राकेश त्रिपाठी, अखिलेश कुमार, चमन सिंह, चंद्रजीत सिंह, कीर्ति सिंह और अनुज वर्मा शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई में सक्रिय हैं। टीमों ने समारोह स्थलों, बार, होटल, क्लब और रिजॉर्ट पर गुप्त निगरानी शुरू कर दी है। सभी संभावित उल्लंघनों की जानकारी एकत्रित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 ‘अवैध शराब कि पार्टी पर लगेगा ताला, सुरक्षा सुनिश्चित ‘
आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी रोकने और बाहरी राज्यों से लाए गए मदिरा पर नियंत्रण करने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। डासना और दुहाई टोल टैक्स के अलावा प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर सतत गश्त चल रही है। विभाग का कहना है कि अब त्योहारों के अवसर पर अवैध शराब और गैर-लाइसेंसी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जिला आबकारी अधिकारी ने आयोजकों और नागरिकों से अपील की कि वे अवैध शराब पार्टी आयोजित करने से पहले आवश्यक लाइसेंस अवश्य प्राप्त करें। निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस शराब या गैर-लाइसेंसी शराब पाए जाने पर तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ कानूनी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आबकारी विभाग की यह मुस्तैदी, सतर्कता और कड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में त्योहारों के दौरान कानून और अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित होगी। विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि इस मिशन के तहत जिले में कोई भी अवैध शराब बिक्री या बिना लाइसेंस पार्टी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

संजय कुमार प्रथम
जिला आबकारी अधिकारी

क्रिसमस और नववर्ष जैसे बड़े त्योहारों पर आबकारी विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। हम अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी और निरीक्षण अभियान चला रहे हैं। बिना लाइसेंस के शराब पार्टी या बाहरी राज्यों से लाई गई शराब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून की अनदेखी करने वाले आयोजकों के लिए न केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि जेल की सजा भी सुनिश्चित है। हमारी सात विशेष टीमों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी इस अभियान में सहयोग दे रहे हैं। सभी समारोह आयोजकों से हमारी अपील है कि वे आयोजन से पहले आवश्यक लाइसेंस अवश्य प्राप्त करें और केवल उत्तर प्रदेश में अनुमत मदिरा का ही उपयोग करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ‘
संजय कुमार प्रथम
जिला आबकारी अधिकारी