पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभ से वंचित न रहे कोई भी पात्र परिवार: इन्द्र विक्रम सिंह

-डोर टू डोर एवं हर सम्भव प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति को मिले योजना की पूर्ण जानकारी
-सीडीओ अभिनव गोपाल ने की जनहित में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रचार के लिए अपील

गाजियाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहने पाए। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना के लिए पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे और हरसंभव प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति को योजना की पूर्ण जानकारी दी जाए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने सीडीओ अभिनव गोपाल, जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी आदि अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2024-25 से वर्ष-2028-29 तक  योजना के क्रियान्वयन तथा बहिर्वेशन के मानक में संशोधन के दृष्टिगत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने और आवास प्लस 2018 की सूची के अद्यतन किए जाने की कार्रवाई शुरू करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में पात्रता, अपात्रता तथा चिन्हीकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई। इसको ओर अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए। इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल को इस संबंध में पत्रकारों को संशोधित मानक के साथ ही सर्वेक्षण की रणनीति के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के निर्देश दिए।

जिससे आम जनता को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकें। जिलाधिकारी ने जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में सचिव द्वारा बैठक आयोजित कर समस्त ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों को संबंधित मानक एवं सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सर्वेक्षणकर्ता के रूप में ग्राम पंचायत सचिवों को ही नियुक्त करने के निर्देश दिए। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर जन सामान्य की जानकारी के लिए वाल राइटिंग कराने के निर्देश दिए। यह सर्वेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा गांवों में डोर-टू-डोर जाकर इस प्रकार किया जाएगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाएं। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनकर्ता को इस सर्वे में अनिवार्य रूप से शामिल करें। छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को सर्वेक्षण में सम्मिलित करने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव का होगा। 50 हजार या इससे ऊपर के किसान क्रेउिट कार्ड वाले किसानों की सूची अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण व संबंधित खंड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी चयन-2024 का रजिस्टर बनाया जाएगा और खंड विकास अधिकारियों द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी द्वारा विकास खंड मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा संबंधित जिला पंचायत सदस्यों एवं ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर आवास सर्वेक्षण एवं नए मानक के संबंध में जानकारी दी जानी है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए की धनराशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातें में प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही लाभार्थियों को मनरेगा योजना अंतर्गत 90 मानव दिवस का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। आवास का मानक क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर होगा। जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य नियुक्त सर्वेक्षणकर्ता द्वारा ही किया जायेगा। इसके लिए कोई भी प्राइवेट या संविदा कर्मी द्वारा सर्वेक्षण का कार्य नहीं कराया जाएगा।

विकास खंड स्तर पर जागरूकता बैठकों को विकास खंड स्तर पर एक सफ्ताह में कराए जाने के निर्देश दिए। योजना के तहत अंतर्वेशन के लिए निर्धारित मानक आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले,हाथ से मैला ढ़ोने वाले,आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर शामिल हैं। इसके अलावा मोटर चालित तीन,चार पहिया वाहन,यंत्रीकृत तीन,चार पहिया कृषि उपकरण के लिए 50 हजार एवं इससे अधिक की क्रेडिट सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड,वह परिवार जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी है। आवेदनकर्ता,परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यमों में सरकार द्वारा पंजीकृत हों। वह परिवार जिनका कोई सदस्य 15000 रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो। आयकर देने वाले परिवार,व्यवसाय कर देने वाले परिवार एवं जिस परिवार के पास 2.50 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो। वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। इसके लिए अपात्र माने जाएंगे।

मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने विकास भवन स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की आय समेत अन्य बिंदुओं के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि योजना के मानक 13 से घटाकर 10 रखे गए हैं। कुछ में बदलाव हुआ है। तीन,चार पहिया वाहन, चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार से अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड रखने पर,सरकारी कर्मचारी,गैर कृषि उद्यमों में सरकार द्वारा पंजीकृत परिवार,परिवार के किसी सदस्य की आमदनी 15 हजार रुपए, आयकर देने वाले,2.50 एकड़ जमीन या इससे अधिक सिंचित भूमि रखने वाले योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे।