– अवैध शराब और बाहरी राज्यों की मदिरा पर होगी कड़ी कार्रवाई, समारोह आयोजकों को पहले से लाइसेंस लेने की चेतावनी
उदय भूमि संवाददाता
गौतमबुद्धनगर। जनपद में शादी, विवाह, नववर्ष और अन्य बड़े समारोहों के दौरान अगर बिना लाइसेंस के शराब पार्टी के आयोजन करने की सोच रहे है तो सावधान हो जाए। अब उत्सवों के रंग में उल्लंघन का कोई स्थान नहीं रहेगा। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने शहरभर में शराब की अवैध बिक्री और बिना लाइसेंस पार्टी पर सख्त निगरानी और कार्रवाई का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून की अनदेखी करने वाले आयोजकों के लिए न केवल भारी जुर्माना तय है, बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। सुबोध कुमार श्रीवास्तव की कार्यशैली को जिले में मिसाल माना जा रहा है। उन्होंने न केवल नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया है, बल्कि निरीक्षण और कार्रवाई को बेहद संगठित और प्रभावी तरीके से लागू किया है। उनका मानना है कि कानून का पालन और जागरूकता ही सुरक्षित और जिम्मेदार समारोहों का आधार है।
जिला आबकारी अधिकारी ने जिलेभर के आरडब्ल्यूए अध्यक्षों, सोसाइटी प्रबंधकों, बैन्क्वेट हॉल, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट, क्लब, रिजॉर्ट, मैरिज हॉल और होटल संचालकों को पत्र जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी शादी, विवाह, नववर्ष उत्सव या अन्य समारोह में मदिरा परोसने के लिए आबकारी विभाग से समारोह बार अनुज्ञापन (एफएल-11) लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समारोह में केवल उत्तर प्रदेश राज्य में बिक्री हेतु अनुमत मदिरा का ही उपयोग किया जाए। बाहरी राज्यों की शराब का सेवन या बिना लाइसेंस मदिरा परोसना गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके लिए जनपद स्तर पर विशेष निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है, जो आकस्मिक रूप से समारोह स्थलों का निरीक्षण करेंगी। जिला आबकारी अधिकारी ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस शराब पार्टी या अन्य राज्य की मदिरा पाए जाने पर संबंधित आयोजक, संचालक या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसमें न केवल भारी जुर्माना लगेगा बल्कि जेल की सजा भी हो सकती है। सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी रोकने और बाहरी राज्यों से लाए जाने वाले मदिरा पर नियंत्रण के लिए पूरी रणनीति तैयार कर दी है। उनकी कड़ी और अनुशासित कार्यशैली के चलते निरीक्षण, कार्रवाई और कानून का पालन अब जिले में पूरी तरह प्रभावी हो गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने समारोह आयोजकों और नागरिकों से अपील की कि वे शराब पार्टी आयोजित करने से पहले आवश्यक लाइसेंस अवश्य प्राप्त करें। उनका कहना है कि केवल नियमों का पालन कर ही समारोह सुरक्षित, जिम्मेदार और कानूनी रूप से संपन्न किया जा सकता है। अब जिले में शादी, नववर्ष और अन्य उत्सवों में शराब पार्टी आयोजित करने से पहले आयोजकों को पूरी सतर्कता बरतनी होगी। सुबोध कुमार श्रीवास्तव की सख्ती और कार्यशैली के चलते उल्लंघन करने वालों के लिए कोई छूट नहीं होगी और कानून हर स्तर पर लागू किया जाएगा।

















