-17 अप्रैल तक लागू रहेगा रात का कफ्र्यू
गाजियाबाद। जिले में कोरोना संक्रमण के फैलने और बढ़ते मामलों के चलते अब दिल्ली के बाद गाजियाबाद में भी रात का कफ्र्यू लागू कर दिया गया है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद इसे लागू कर दिया। गुरूवार की रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात का कफ्र्यू लागू कर देने से अब लोगों की परेशानी बढ़ेगी। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 7 घंटे के नाईट कफ्र्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए। आगामी 17 अपै्रल तक यह कफ्र्यू लागू रहेगा। दिल्ली की तरह गाजियाबाद में भी नाईट कफ्र्यू लागू कर देने से अब लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। वहीं,व्यापारियों से लेकर नौकरी पेशा और प्रतिष्ठानों को भी निर्धारित समय पर बंद करने के लिए पाबंद होना होगा। पहले चरण में गुरूवार की रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रोजाना 17 अप्रैल तक रात का कफ्र्यू लागू किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके बाद संक्रमण के मामलों की समीक्षा की जाएगी। अगर स्थिति काबू में नहीं रही तो नाइट कफ्र्यू 17 अप्रैल के बाद भी लागू हो सकता हैं।
बता दें कि जिले में कोरोना सक्रिय संक्रमितों की संख्या 442 है और अब पिछले 24 घंटे में 76 लोग संक्रममण की चपेट में आए हैं। बुधवार रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण के मामलों में कमी लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए थे। जिलाधिकारी ने इसके बाद पुलिस-स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद जिले में रात का कफ्र्यू लागू करने की घोषणा की गई। उन्होंने अपील की है कि लोग रात में ही नहीं बल्कि दिन के वक्त भी बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलें।
कफ्र्यू में इमरजेंसी सेवाओं की छूट-
जिलाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण के केस बढऩे के बाद लागू किए गए रात के कफ्र्यू में इंमरजेंसी सेवाओं को ही छूट देने की घोषणा की है। वहीं, रात का कफ्र्यू लागू हो जाने के बाद अब पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कफ्र्यू के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए और आपातकाल स्थिति में लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को आवागमन के लिए छूट रहेगी। भारत सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी,सरकार के अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक निगम, नगर निगम अधिकारी, कर्मचारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी सेवाओं से जुड़े लोग, सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मचारी (वायुयान, रेलवे, बसें),आपदा प्रबंधन से जुड़े सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनआईसी और मीडियाकर्मियों को आईकार्ड दिखाने पर नाइट कफ्र्यू के दौरान आवागमन करने दिया जाएगा। वहीं,रेस्टोरेंट को साफ सफाई व सैनिटाइजेशन के लिए एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जिले में संचालित रेस्टोरेंट की साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन के लिए रात 10 बजे से 11 बजे तक के लिए एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचरियों को छूट रहेगी। डोर टू डोर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति जारी रहेगी। वहीं,किसी स्थान पर अगर पांच लोगों में कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि होती है तो वहां रेड जोन बनाया जाएगा। इसकी जद में आसपास के 60 घर और 50 मीटर का क्षेत्र आएगा। इन स्थानों पर विशेष नजर रखी जाएगी।
















