-1 माह में आधार कार्ड और राशन कार्ड करें जारी: राकेश कुमार सिंह
गाजियाबाद। भारत में आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे नागरिक एवं कूड़ा कचरा उठाने वाले लोगों को भी अब राशन मिलेगा। जिसके लिए 1 माह में कैंप लगाकर उनका आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा चौधरी, अपर नगर आयुक्त अरूण कुमार यादव, एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह एवं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी आदि के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिए कि बेघर एवं कचरा ढोने वाले लोगों के आधार कार्ड जारी कर राशनकार्ड बनाए जाएं।

उन्होंने कहा कि जिले में निवास करने वाले भारत के ऐसे नागरिक जिनके पास अपना कोई आवास नहीं है। आश्रयहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पास समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं हैं। इनके लिए मान्य दस्तावेजों के साथ यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी फोटो युक्त प्रमाण पत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों व अनाथालयों के हेड समेत अन्य लोग,ग्राम पंचायत के मुखिया, प्राधिकारी खाद्यान्न से वंचित लोगों की पहचान कर उन्हें पहचान पत्र सुलभ कराते हुए आधार कार्ड जारी किए जाएं। इसके बाद आधार कार्ड के जरिए ही राशनकार्ड भी जारी किए जाए।
जिलाधिकारी ने नगर निगम,नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत व खंड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में निवास करने वाले बेघर तथा कचरा उठाने वाले लोगों की सूची 7 दिन के अंदर संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।उन्होंने एसडीएम सदर,मोदीनगर व लोनी को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्र की नगर पालिका परिषद,नगर पंचायत,ग्राम पंचायत क्षेत्र में बेघर व कूड़ा-कचरा उठाने वाले लोगों की सूची प्राप्त करने के बाद अपने स्तर से पुलिस से उनका सत्यापन करते हुए 7 दिन के अंदर उनका आधार कार्ड जारी कराना सुनिश्चित करें। आधार कार्ड जारी होने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज सहित सूची तैयार कर जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे।
जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी एसडीएम सदर,मोदीनगर व लोनी से बेघर व कूड़ा-कचरा उठाने वाले लोगों की सूची प्राप्त कर उन्हें राशन कार्ड जारी करने की कार्रवाई करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशन कार्ड जारी करने की सभी कार्रवाई 1 माह के भीतर पूरी करते हुए इसकी सूचना शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
















