घर में यार-दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ छलका सकेंगे जाम, शर्तों के साथ मिलेगा होम बार लाइसेंस

गाजियाबाद। जनपद में होम बार लाइसेंस जारी करने के लिए जिला आबकारी विभाग पहले से ज्यादा संजीदा हो गया है। यदि आप दोस्तों एवं रिश्तेदारों संग घर में जाम छलकाने के शौकिन हैं तो यह खबर आपके काम की है। आबकारी विभाग भविष्य में जरूरी शर्तों के साथ होम बार लाइसेंस जारी करेगा। कोई भी व्यक्ति अब शराब परोसने के लिए होम बार का लाइसेंस ले सकेगा। इसके लिए शर्तों के साथ लाइसेंस जारी किया जाएगा। पहला होम बार लाइसेंस व्यापारी को जारी किया गया है। यह व्यापारी मुरादनगर क्षेत्र में रहते हैं। इसके अलावा कुछ और व्यक्तियों न होम बार लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है।

निर्धारित शर्तों का पालन करने के बाद उन्हें लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नियमों को पूरा करके कोई भी व्यक्ति होम बार लाइसेंस ले सकता है। जो लोग अपने घर में आए दिन शराब की पार्टी करते हैं, वह किसी छापेमारी के डर के बगैर पार्टी कर सकते हैं। यह लाइसेंस एक साल के लिए ही मान्य होगा। लाइसेंस पाने वाला व्यक्ति एक साथ 84 बोतल से ज्यादा स्टॉक में नहीं रख सकता। इसके साथ ही बार में मौजूद शराब के ब्रांड भी तय है। देशी व विदेशी किसी भी ब्रांड की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकते। इसके साथ ही बीयर की केवल 12 बोतल रखने की इजाजत होगी। इसमें व्हिस्की, बोदका, रम, देशी शराब, बीयर, सैंपियन, स्कॉच व्हिस्की के अलावा भी कई श्रेणी तय की गई है। हर श्रेणी के में तय सीमा तक ही बोतल होम बार में रखी जा सकती हैं।

लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयकर सीमा के 20 फीसदी वाले स्लैब में शामिल होना चाहिए। वह इसी स्लैब में पांच साल से आयकर जमा कर रहा है। इसके लिए पांच साल का आयकर रिटर्न भी जरूरी है। होम बार लाइसेंस के लिए 25 हजार रुपए सिक्योरिटी और 11 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है। घर में बार लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति को बोतलों का स्टॉक भी रखना होगा। इसको आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर कभी भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। बोतल खरीदने का बिल भी होना जरुरी है। तय सीमा से ज्यादा बोतल पाए जाने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। बता दें कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की चार बोतल से ज्यादा नहीं रख सकता।