हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट का अंतिम मौका

गाजियाबाद। हाउस टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट पाने का शुक्रवार को अंतिम मौका है। इसके बाद यह अवसर नहीं मिलेगा। नगर निगम ने भवन स्वामियों से समय पर टैक्स जमा कराकर छूट का लाभ उठाने की अपील की है। वार्षिक हाउस टैक्स का भुगतान करने पर यह छूट मिलेगी। 31 दिसम्बर तक बकाया टैक्स जमा कराने पर 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। दिसंबर के बाद छूट की सीमा 15 की बजाए 10 प्रतिशत की होगी।

हाउस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है, जो करदाता ऑनलाइन संपत्ति कर जमा नहीं कर सकते हैं, वह शुक्रवार की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नगर निगम के जोनल कार्यालयों में जाकर टैक्स की अदायगी कर सकते हैं। लोगों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य है, जिससे कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने का खतरा न हो। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि आज तक ही हाउस टैक्स जमा करने पर 15 फीसद की छूट मिलेगी।

उन्होंने बताया कि जोनवार हाउस टैक्स दाताओं की संख्या इस प्रकार से है। विजयनगर जोन कुल संपत्तिकर दाता-47,499,जमा करने वाले-15,822 है। मोहननगर जोन में कुल 78,749 में 30,035 का जमा, कविनगर जोन कुल-52,999, जमा-27,179। सिटी जोन कुल-78,566 जमा करने वाले-36,910। वसुंधरा जोन कुल-1,24,062 जमा करने वाले 60,233 टैक्सदाता है।

नगर निगम के सभी 5 जोन में कुल 3,81,875 भवन कर दाता है।इसके सापेक्ष-1,70,169 ने जमा कराया है। डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में शहर में 3.81 लाख संपत्ति करदाता हैं। इनमें से 50 फीसद से भी कम लोगों ने हाउस टैक्स का बकाया जमा कराया है। इस साल संपत्तिकर की वसूली पिछले साल से अधिक हुई है। लेकिन जो टैक्स का बकाया जमा नहीं कर रहे है। उन्हें जागरूक किया जा रहा है। ताकि वह आज 31 दिसंबर तक 15 फीसद छूट का लाभ ले सकें।