गाजियाबाद में हाउस टैक्स में राहत की बौछार: अब 30 सितंबर तक मिलेगी 20 % की छूट

-नगर निगम ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी राहत, महापौर और नगर आयुक्त की पहल पर बढ़ी छूट की अवधि

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। शहर के टैक्सदाताओं को गाजियाबाद नगर निगम की ओर से एक बड़ी राहत मिली है। अब हाउस टैक्स पर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ 30 सितंबर तक उठाया जा सकेगा। पहले यह छूट केवल जुलाई माह के अंत तक ही सीमित थी, लेकिन माननीय सदन में इस पर विचार के उपरांत नगर निगम प्रशासन ने इसकी अवधि दो माह और बढ़ा दी है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय नागरिकों की सहूलियत और टैक्स वसूली को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह न केवल टैक्सदाताओं को राहत देने वाला कदम है, बल्कि शहर के समग्र विकास में जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

उन्होंने बताया कि अक्टूबर व नवंबर माह में यह छूट घटकर 10 प्रतिशत रह जाएगी, जबकि दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी। यानी जो जितनी जल्दी टैक्स जमा करेगा, उसे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि नगर निगम द्वारा ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर भी समान रूप से 20 % की छूट लागू रहेगी, जिससे नागरिक घर बैठे ही सुविधा का लाभ ले सकते हैं। महापौर और नगर आयुक्त की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की वित्तीय बाधा न आए और साथ ही ईमानदार टैक्सदाताओं को भरपूर लाभ भी दिया जाए। इस फैसले से हजारों करदाता लाभान्वित होंगे और नगर निगम की आय में भी इजाफा होगा, जिससे स्वच्छता, सड़क निर्माण, सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाओं के कार्यों को रफ्तार दी जा सकेगी।