प्राधिकरण ने 7वें एवेन्यू व जेपी इंटरनेशनल स्कूल पर ठोका जुर्माना

– कूड़े का निस्तारण न करने पर की कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेक्टर 4 स्थित 7वें एवेन्यू पर 50,400 रुपये और जेपी इंटरनेशनल स्कूल पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों संस्थाओं को जुर्माने की रकम तीन कार्य दिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने को कहा गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 लागू है। इसके तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूड़े का निस्तारण करना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित 7वें एवेन्यू सोसाइटी का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक उमेश चंद्रा, सेनिटरी इंस्पेक्टर संजीव बिधूड़ी, भरत भूषण व सुपरवाइजर मुदित त्यागी की टीम ने निरीक्षण किया। सोसाइटी में कूड़े का प्रबंधन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते टीम ने सोसाइटी पर 50,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोबारा गल्ती करने पर और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं, जेपी इंटरनेशनल स्कूल पर भी कूड़े का निस्तारण न करने पर 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सलिल यादव का कहना है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना है। प्राधिकरण सिर्फ 7 से 10 प्रतिशत इनर्ट वेस्ट को शुल्क लेकर ही उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेन्द्र सिंह ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन करने और ग्रेटर नोएडा को साफ-सुथरा बनाने में सहयोग की अपील की है।