भू-माफिया घोषित बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

ग्रेटर नोएडा। पीपी स्टेट के बिल्डर मुश्किल में फंस गए हैं। बिल्डर के खिलाफ पुलिस ने लोक संपत्ति निवारण अधिनियमत के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है। गौतमबुद्ध नगर के कमिश्नर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बादलपुर कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच करेगी। दरअसल प्राधिकरण ने लगभग एक माह पहले कॉलोनी को अवैध बताकर पुलिस से शिकायत की थी। जांचोपरांत पुलिस ने अब जाकर कॉलोनाइजर के खिलाफ  एफआईआर की है। आरोपी बिल्डर को पूर्व में प्रशासन द्वारा भू-माफिया घोषित किया जा चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपी स्टेट के नाम से करीब 65 बीघा जमीन में पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने कॉलोनी काटी थी। कॉलोनी डेरी मच्छा गांव के रकबे में बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आरोप है कि पूरी कॉलोनी अवैध रूप से काटी जा रही है। कॉलोनी का निर्माण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हुआ है। न तो कॉलोनी का प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया है और  ना ही भू उपयोग परिवर्तन कराया गया है।

सभी नियमों को ताक पर रखकर बिल्डर ने कॉलोनी काटी है। इस मामले में प्राधिकरण ने 2014 में भी मुकदमा दर्ज कराया था। मगर बिल्डर ने प्रशासन के अधिकारियों से सांठगांठ कर कॉलोनी में आवासीय प्लॉटों की बिक्री जारी रखा। अब एक माह पूर्व प्राधिकरण के उप प्रबंधक राजेश कुमार ने फिर इस प्रकरण में शिकायत दी थी। जिसके बाद बादलपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी ग्रेटर नोएडा सेकंड योगेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत पूर्व में ही मिल चुकी थी। प्राथमिक जांच की जा रही थी। अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।