अवैध होर्डिंग लगाने पर निगम ने 16 लाख 80 हजार का लगाया जुर्माना
विस्तार कम्युनिकेशन, मिगसन ग्रुप व सेवियर पार्क ग्रुप को भेजा नोटिस
गाजियाबाद। शहर की खूबसूरती में बाधक बने अवैध होर्डिंग के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रूख अपनाया है। इन होर्डिंग हटाने के लिए म्युनिसिपल कमिश्रर ने प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भविष्य में फिजिकल होर्डिंग लगाने पर रोक रहेगी और शहर में केवल डिजीटल होर्डिंग ही लग सकेंगे। शहर में लगे अवैध होर्डिंग की कार्रवाई की कमान म्युनिसिपल कमिश्रर खुद संभाले हुए हैं। इसी कडी में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 16 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। 
म्युनिसिपल कमिश्रर महेंद्र सिंह तंवर ने शुक्रवार को बार्डर इलाके में निरीक्षण किया। निरीक्षण मे कई स्थानों पर अवैध होर्डिंग लगे हुए पाये गये। इसकी वजह से संबंधित कंपनी पर 16 लाख 80 हजार का जुर्माना ठोककर नोटिस भी भेजा गया है। म्युनिसिपल कमिश्रर का कहना है कि भविष्य में शहर में फिजिकल होर्डिंग और प्रचार सामग्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। केवल डिजीटल होर्डिंग के लिए निविदाएं छोड़ी जाएंगी।
म्युनिसिपल कमिश्रर महेंद्र सिंह तंवर ने सुबह गाजियाबाद एंट्री भोपुरा के पास पहुंचे। यहां किए गए निरीक्षण में नगर निगम गाजियाबाद के प्रवेश द्वार पर अवैध रूप से प्रचार प्रसार लगी सामग्री मिली। यहा पर मिगसन ग्रुप, सेवियर पार्क ग्रुप व एड एजेंसी विस्तार को नगर निगम गाजियाबाद द्वारा नोटिस भेजा गया। म्युनिसिपल कमिश्रर ने अवैध होर्डिग देखकर नाराजगी जाहिर की और मौके पर कर्मचारियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। म्युनिसिपल कमिश्रर ने कार्रवाई करते हुए मैसर्स विस्तार कम्युनिकेशन को 11 लाख 20 हजार, मिक्सन ग्रुप व सेवियर पार्क ग्रुप को 5 लाख 60 हजार जुर्माने का नोटिस भेजा। म्युनिसिपल कमिश्रर ने कहा कि शहर की खूबसूरती में बाधक बनेे अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सिर्फ डिजीटल होर्डिंग लगाने के लिए अनुमति दी जाएगी। शहर की खूबसूरती के खिलाफ कोई लापरवाही बर्दास्त नही की जाएगी।
















