भारत-पाक तनाव के बीच अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस, 9 थाना क्षेत्रों में ड्रोन पर पाबंदी

-25 मई तक धारा-163 लागू, नो-ड्रोन जोन घोषित, कंट्रोल रूम और पैदल गश्त के जरिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने जिले को अलर्ट मोड में डालते हुए 25 मई तक धारा-163 लागू कर दी है। साथ ही, जिले के नौ थाना क्षेत्रों को नो-ड्रोन जोन घोषित करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून जैसी उड़ने वाली वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम आतंकी खतरे की आशंका और सुरक्षा कारणों के चलते उठाया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अपराध एवं सुरक्षा आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक नगर कोतवाली, कविनगर, लिंक रोड, साहिबाबाद, टीलामोड़, ट्रोनिका सिटी, लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर थाना क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है। यहां ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून इत्यादि उड़ाना सख्त वर्जित है। मीडिया कर्मियों को भी ड्रोन के उपयोग के लिए संबंधित डीसीपी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर ड्रोन को नष्ट कर दिया जाएगा।

जिले की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी ने डीसीपी व एसीपी के साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की। उन्होंने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया और संवेदनशील क्षेत्रों में मुस्तैदी बढ़ाने के निर्देश दिए। शहर के घंटाघर, दिल्ली गेट, रमतेमराम रोड, तुराबनगर, डासना और मसूरी जैसे इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया गया। इस दौरान संदिग्ध लोगों और वाहनों की सघन तलाशी ली गई। गाजियाबाद में पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की इस सख्त सतर्कता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिले में अमन-चैन और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।

रेलवे स्टेशन पर संयुक्त तलाशी अभियान
आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया। ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई। आने-जाने वाली ट्रेनों की बोगियों की भी गहन तलाशी ली गई, जिससे कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।

कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित, 24 घंटे सहायता उपलब्ध
जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जो 24 घंटे सातों दिन कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम का नंबर 0120-2989032 और 0120-2829040 जारी किया गया है। एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में नागरिक इन नंबरों पर फोन कर त्वरित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

संदिग्ध गतिविधियों पर रहे सतर्क, अफवाहों से बचें
पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और सतर्क रहें। साथ ही, सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचना फैलाने से बचें। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार भ्रमणशील रहकर हालातों पर नजर रखी जा रही है।

आलोक प्रियदर्शी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर अपराध एवं सुरक्षा

जनपद में सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए नौ थाना क्षेत्रों को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है। 25 मई तक धारा-163 प्रभावी रहेगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार का ड्रोन, पैराग्लाइडर या हॉट बैलून उड़ाना सख्त वर्जित है। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके ड्रोन या उपकरण को तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा। मीडिया प्रतिनिधियों को भी इस दौरान ड्रोन प्रयोग से पहले संबंधित डीसीपी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जनसुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हर संदिग्ध गतिविधि पर हमारी पैनी नजर है।
आलोक प्रियदर्शी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर अपराध एवं सुरक्षा