31 दिसंबर तक हाउस टैक्स में 20% की छूट, अवकाश दिवस में भी खुलेंगे कार्यालय

-नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा शहरवासियों को दी जा रही सहूलियत
-शहर के विकास और सेवाओं के लिए हाउस टैक्स वसूली महत्वपूर्ण

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 31 दिसंबर 2025 तक हाउस टैक्स पर 20 फीसदी की छूट की घोषणा की है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने करदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना हाउस टैक्स जमा करें और इस विशेष छूट का लाभ उठाएं। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए कई विशेष उपाय किए हैं, जिससे करदाताओं की सुविधा और नगरीय आय में वृद्धि दोनों सुनिश्चित हो रही है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि नगर निगम की आय बढ़ाने और नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस वर्ष हाउस टैक्स वसूली में कई नई पहल की गई हैं। उन्होंने बताया कि करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम के सभी जोन-कविनगर, विजयनगर, सिटी जोन, मोहन नगर और वंसुधरा में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में अवकाश दिवस में भी हाउस टैक्स जमा किया जा सकता है। नगर आयुक्त ने करदाताओं से अपील करते हुए कहा कि 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर उन्हें 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी और टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सुनील कुमार राय ने बताया कि नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 155 करोड़ रुपए की हाउस टैक्स वसूली की है। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स वसूली को और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम के सभी जोनल प्रभारियों को लगातार अभियान चलाने, जागरूकता बढ़ाने और करदाताओं को समय पर टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनील कुमार राय ने यह भी स्पष्ट किया कि डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स बढ़ाए जाने के मामले को लेकर कुछ विवाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी कारण कुछ करदाता अभी भी हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि करदाताओं को समय पर सूचना और सहूलियत मिले, जिससे वे आसानी से टैक्स जमा कर सकें।

उन्होंने कहा कि यह पहल नगर निगम की पारदर्शिता, करदाताओं के प्रति संवेदनशीलता और समर्पित कार्यशैली का प्रमाण है। हाउस टैक्स के मामले में हाईकोर्ट का जो निर्णय आएगा, उसे स्वीकार किया जाएगा। कोर्ट का निर्णय आने से पहले टैक्सदाता हाउस टैक्स जमा करें। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कहा कि हाउस टैक्स वसूली केवल नगर निगम की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह शहर के विकास और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का भी आधार है। उन्होंने बताया कि नए गृहकर की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिससे करदाता अब कम समय में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं।

इसके साथ ही, नगर निगम की टीम ने टैक्स वसूली अभियान में डिजिटल माध्यमों का भी उपयोग किया है, जिससे लोगों को ऑनलाइन सुविधा भी मिल रही है। नगर निगम के इस अभियान के तहत करदाताओं को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह वे आसानी से हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं और 20 फीसदी की छूट का लाभ ले सकते हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रकार की योजनाओं और वसूली प्रक्रिया की सक्रियता से नगर निगम की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, और शहर के विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं।

सुनील कुमार राय
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार हाउस टैक्स वसूली की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बड़े बकायेदारों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी। हाइकोर्ट से कोई रोक नहीं है। नगर निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लेने के लिए अपना हाउस टैक्स जमा करें। करदाताओं की सहूलियत के लिए अवकाश दिवस में भी नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय खुले रहेंगे।
सुनील कुमार राय
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम गाजियाबाद।