गाजियाबाद। नगर निगम द्वारा अब हाउस टैक्स जमा करने पर 31 जुलाई तक 20 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे में टैक्स दाता अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते है। नगर निगम के सभी पांचों जोनल कार्यालयों के अलावा ऑनलाइन टैक्स भी किया जा सकता हैं। 31 जुलाई के बाद 10 और फिर पांच फीसदी की हाउस टैक्स जमा करने पर छूट मिलेगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देशानुसार निगम में हाउस टैक्स जमा करने का काम शुरू कर दिया गया है।
नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष-2024-25 में हाउस टैक्स के बिल अप्रैल माह से जारी करने थे। मगर बिल बांटने का काम मई में शुरू हो पाया। बिल मिलने के बाद अब कुछ टैक्स दाताओं ने यह भी शिकायत दर्ज कराई कि जोनल कार्यालय में बिल जमा नहीं किए जा रहे। पूर्व में महापौर सुनीता दयाल के पास भी ऐसी शिकायत पहुंची। महापौर ने बिल जमा कराने के निर्देश दिए थे। नगर निगम के पांचों जोनल कार्यालय में अब हाउस टैक्स जमा करने का काम शुरू हो गया है।
निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर टैक्स दाताओं को 20 फीसदी छूट का लाभ दिया जा रहा है। एक अगस्त से 30 सितंबर तक 10 फीसदी की छूट का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर तक पांच फीसदी की टैक्स में छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि टैक्स दाता ऑनलाइन भी अपना हाउस टैक्स का बकाया जमा कर सकते हैं। इसके लिए विकल्प दिए गए है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स के फिलहाल पुरानी दरों पर ही बिल जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश शासन से इस बार 250 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।