400 करोड़ के लोन माफिया लक्ष्य तंवर की 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजियाबाद। पंजाब नेशनल बैंक समेत विभिन्न बैंकों की शाखा से फर्जी कागजातों के आधार पर लोन कराकर हड़पने वाले 400 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने वाले लोन माफिया लक्ष्य तंवर की मंगलवार को पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने पिछले सप्ताह 6 संपत्तियां 15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की थी।

एसीपी इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने मंगलवार को कौशांबी पुलिस टीम के साथ लोन माफिया लक्ष्य तंवर की वैशाली सेक्टर-1 में मुनादी कराकर करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। एसीपी ने बताया कि लोन माफिया लक्ष्य तंवर की वैशाली सेक्टर-1 स्थित फ्लैट नंबर सी-12ए 2 व सी 12 ए-3 एक्सप्रेस ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड में दोनों फ्लैट को सील करते हुए उन्हें कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

धारा-14(1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के अंतर्गत कुर्क किए गए। लोन माफिया लक्ष्य तंवर व इसके पिता समेत संगठित गिरोह है। वर्ष-2012 से अब तक विभिन्न बैंको के शाखा प्रबंधकों से साठ-गांठ कर धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर बैंकों से लोन लिया गया। लक्ष्य तंवर व इसके पिता व गिरोह में शामिल लोग जेल में बंद है।

गैंग सरगना लक्ष्य तंवर ने लोन कराकर नामी व बेनामी संपत्ति अर्जित की गई। उन्होंने बताया कि नगर कोतवाली इसके खिलाफ वर्ष-2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसमें 12 लोग शामिल है।  गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। लक्ष्य तंवर पर 33 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं।पुलिस लोन माफिया लक्ष्य तंवर की अब तक करीब 66 करोड़ रुपए की 20 बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई कर चुकी हैं।