शराब की ओवर रेटिंग मिलने पर जुर्माने के साथ रद होगा लाइसेंस: राकेश कुमार सिंह

शराब अनुज्ञापियों को पढ़ाया नियमों का पाठ, आबकारी अधिकारी के सख्त तेवर देख उड़े अनुज्ञापियों के होश
शराब के ठेकेदार भी अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर रखें नजर
आबकारी निरीक्षकों को दिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश

गाजियाबाद। शराब बिक्री में अब मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर लाइसेंस निलंबित होगा। तय समय के बाद शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। एक दुकान के लिए आया माल, दूसरी दुकान पर ठेकेदार नहीं बेच सकेगा। साथ ही लाइसेंसी अनुज्ञापी भी समय-समय पर दुकानों की व्यवस्थाओं का जायजा लें। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर सेल्समैन के साथ-साथ अनुज्ञापी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। उक्त बातें बुधवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद के फुटकर देसी/विदेशी/बीयर एवं मॉडल शॉप के अनुज्ञापियों के साथ बैठक करते हुए कहीं। उन्होंने कहा ओवर रेटिंग दंडनीय अपराध है। ओवर रेटिंग पाए जाने पर आबकारी नीति के तहत 75 हजार का चालान करने के साथ दुकान के निरस्तीकरण तक का प्रावधान है। इसलिए नियमानुसार ही दुकानों का संचालन किया जाए और शराब की बिक्री की जाए। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थी।

जिसमें विभाग ने कार्रवाई करते हुए कई सेल्समैनों को जेल भी भेजा। ओवर रेटिंग की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। विभाग ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अनुज्ञापियों को चेताया कि ओवर रेटिंग की पहली बार शिकायत मिलने पर विक्रेता को जेल भेजने के साथ-साथ 75 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा और अब अनुज्ञापियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिससे उक्त दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकें। आबकारी अधिकारी के इस सख्त तेवर से बैठक में बैठे अनुज्ञापियों के होश उड़ गए। बैठक में कुछ अनुज्ञापियों ने कहा कि ओवर रेटिंग अनुज्ञापी द्वारा नहीं की जाती है, वह तो सेल्समैन करता है। जिस पर आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञापी को फटकार लगाते हुए कहा कि लाइसेंस आपके नाम से है, ना कि सेल्समैन के नाम से है। ओवर रेटिंग रोकना आपकी जिम्मेदारी है, अगर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलती है तो अनुज्ञापियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा और इसके साथ ही संबंधित अनुज्ञापी को ब्लेक लिस्ट करते हुए भविष्य में आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि शराब के ठेकेदार भी अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर नजर रखें और इसकी सूचना दें। किसी भी हालत में अवैध शराब की बिक्री जिले में नहीं होने दी जाएगी। इसमें लिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अनुज्ञापी अपनी दुकान से वैद्य माल की बिक्री ही करें। अगर कहीं से भी गड़बड़ी की सूचना मिली या संलिप्तता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। आसपास नजर रखें कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री तो नहीं कर रहा है। जिले में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने तथा मदिरा की दुकानों पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आबकारी निरीक्षकों से समय-समय पर दुकानों का औचक निरीक्षण करने को भी कहा है। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा निर्धारित समय के पहले और बाद में शराब बिक्री नहीं होगी। सभी दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिसकी डीवीआर को सुरक्षित रखना होगा। ठेके पर विक्रेता की अनियमितताओं के लिए अनुज्ञापी जिम्मेदार होगा। सभी अनुज्ञापियों को नियमित रूप से दुकानों पर स्टॉक चेक करने के निर्देश दिए हैं। ओवर रेटिंग पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सेक्टर व क्षेत्र में लगातार गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज करते रहे एवं कहीं भी ओवर रेटिंग पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहार वर्मा, आशीष पाण्डेय, अनुज वर्मा, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, त्रिभुवन सिंह हयांकी, अभय दीप सिंह, राकेश त्रिपाठी व फुटकर देसी/विदेशी/बीयर एवं मॉडल शॉप के अनुज्ञापी उपस्थित रहे।