शराब पर अधिक दाम वसूलना पड़ सकता है भारी, 1 साल की हो सकती है जेल

-ओवर रेटिंग करने वाले विक्रेताओं को आबकारी अधिकारी ने दी चेतावनी
-देशी शराब पर अंकित मूल्यों से पांच रुपए की अधिक कर रहा था वसूली, गिरफ्तार

गाजियाबाद। जिले में शराब की दुकानों के बाहर लगे फ्लेक्स बोर्ड के बाद भी विक्रेता अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे है। विक्रेताओं के खिलाफ जबकि जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी अधिकारी की कार्रवाई के बाद भी विक्रेताओं में डर दिखने का नाम नही ले रहा है। ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर विक्रेता जेल भेजने के साथ-साथ उसे आबकारी पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट करने की भी कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग की सख्ती होने के बाद भी विक्रेता ग्राहकों से शराब पर अंकित मूल्यों से अधिक की वसूली कर रहें है। विक्रेता की इस हरकत से अनुज्ञापियों को नुकसान उठाना पड़ा रहा है। जबकि आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञापियों को भी प्रतिदिन दुकान का जायजा लेने के निर्देश दिए है। जिससे ओवर रेटिंग की शिकायत पर रोक लग सकें। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने देशी शराब पर पांच रुपए की अधिक वसूली करने पर विक्रेता को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ का नोटिस जारी किया है। साथ ही अब आबकारी विभाग ने विक्रेताओं की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। जिसमें अब शराब पर ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर कम से कम 6 माह या फिर 1 वर्ष जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया अवैध शराब एवं दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए जिले में टीमों द्वारा निरीक्षण एवं गुप्त टेस्ट परचेजिंग कराई गई। आबकारी निरीक्षक मनोज शर्मा की टीम द्वारा शुक्रवार को टेस्ट परचेजिंग के दौरान मोहल्ला नेहरू गार्डन, खोड़ा कॉलोनी देशी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग करते हुए विक्रेता महेन्द्र घरति क्षेत्री पुत्र प्रेम बहादुर जीसी निवासी भंगेल बेगमपुर गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया विक्रेता देशी शराब पर अंकित मूल्या से पांच रुपए की अधिक वसूली कर रहा था। जिसके खिलाफ खोड़ा थाने में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया और आबकारी पर ब्लैक लिस्ट किया गया। अनुज्ञापी सुषमा अग्रवाल पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी ने चेतावनी दी कि निर्धारित दर से अधिक पर शराब की बिक्री मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आबकारी निरीक्षक क्षेत्र का नियमित भ्रमण करके दुकानों का जायजा लेते रहें। दुकानों पर पर्याप्त ब्रांड की उपलब्धता की जांच, दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों, दुकानों को आवंटित ई-पास मशीनों की क्रियाशीलता के बारे में क्षेत्रवार जानकारी हासिल करें। कहा कि निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हो। आबकारी निरीक्षकों को क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहने, दुकानों पर टोल फ्री नंबर एवं अन्य शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई तथा प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रिंट रेट पर मदिरा की बिक्री सुनिश्चित करें। अगर कोई अतिरिक्त मूल्य लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।

जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार और ओवर रेटिंग की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला आबकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसके लिए मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप नंबर 7065011003 भी जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर जनपद गाजियाबाद के आबकारी विभाग से संबंधित किसी भी शिकायत/अवैध मदिरा की तस्करी, परिवहन व ओवर रेटिंग से संबंधित सूचना दे सकते हैं। यह नम्बर 24*7 क्रियाशील रहेगा। उक्त मोबाइल नंबर पर दी गयी सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जिसके लिए एक टीम 24*7 कार्यालय पर मौजूद रहेगी।