-महापौर सुनीता दयाल का जनहित में निर्णय, अब 31 जनवरी 2026 तक मिलेगा लाभ
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। जनहित को सर्वोपरि रखते हुए बुधवार को महापौर सुनीता दयाल ने गृहकर (सम्पत्तिकर) में दी जा रही 20 प्रतिशत की छूट की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की है। अब नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी भवन स्वामी 31 जनवरी 2026 तक यह छूट प्राप्त कर सकेंगे। नगर निगम द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, समस्त संपत्तिकरदाताओं को अपने-अपने भवनों पर निर्धारित सम्पत्तिकर नगर निगम कोष में जमा कराना अनिवार्य होता है। इसी क्रम में नगर निगम सदन द्वारा पहले से ही करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छूट का प्रावधान किया गया था।
महापौर सुनीता दयाल ने नागरिकों की सुविधा और आर्थिक राहत को ध्यान में रखते हुए इस छूट की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। महापौर ने कहा कि समय पर कर भुगतान से नगर निगम की आय में वृद्धि होती है, जिससे शहर के विकास कार्यों, स्वच्छता, सड़क, प्रकाश व्यवस्था और जनसुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही करदाताओं को आर्थिक लाभ भी मिलता है। इस निर्णय से उन नागरिकों को विशेष राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश अभी तक अपना सम्पत्तिकर जमा नहीं कर पाए थे।
नगर निगम प्रशासन ने सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बकाया एवं चालू सम्पत्तिकर का भुगतान कर 20 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं। समय पर कर जमा करने से न केवल व्यक्तिगत लाभ होगा, बल्कि शहर के समग्र विकास में भी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित होगी। महापौर के इस जनहितकारी निर्णय का शहरवासियों ने स्वागत करते हुए इसे आम जनता के हित में उठाया गया एक सराहनीय कदम बताया है।
















