नए कदम : कोरोना की टेंशन, गृह मंत्रालय का एक्शन

नई गाइड लाइन जारी, नाइट कर्फ्यू की भी इजाजत

नई दिल्ली। देश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की एकाएक बढ़ती रफ्तार ने केंद्र को भी झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में गृह मंत्रालय को एक्शन में आना पड़ा है। गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत राज्य सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन के मुताबिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी जारी करना और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। नई गाइड लाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक प्रभावी रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर नाइट कर्फ्यू समेत प्रतिबंधों को लगाने की अनुमति प्रदान कर दी है, मगर राज्य यदि लॉक डाउन लगाना चाहें तो उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने की जरूरत है। नई गाइड लाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की मंजूरी होगी। स्थानीय जिला, पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों पर यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य और केंद्र शासित राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन 1 से 31 दिसंबर तक प्रभावी मानी जाएगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि नई गाइड लाइन का मुख्य मकसद कोरोना संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों व केंद्र शासित राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इनमें दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश व पंजाब आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश व पंजाब में प्रतिबंध सख्त किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू  की भी अनुमति दी गई है।