सिंतबर माह में हाउस टैक्स जमा करने पर मिलेगी 20 फिसद की छूट: डॉ संजीव सिन्हा

-कविनगर जोन में जोनल प्रभारी सुनील राय द्वारा कॉलोनियों में एनाउसमेंट कराकर दी जा रही है हाउस टैक्स छूट की जानकारी

गजियाबाद। अगर आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स जमा नही किया है तो जमा करा दें। नगर निगम ने सितंबर माह में हाउस टैक्स जमा करने पर 20 फिसदी की छूट दे रहा है। पूर्व में छूट 15 फिसदी ही दी जाती थी, जिसे निगम ने बढाकर 20 फिसद कर दिया है। सितंबर माह में अगर हाउस टैक्स जमा नही किया तो अगले माह हाउस टैक्स जमा करने पर छूट को खत्म कर उस पर पैनल्टी लगाई जाएगी।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि नगर निगम सीमा अंतर्गत निवासियों को संपत्ति कर सितंबर माह में जमा करने पर 20 फिसद की छूट दी जाएगी। जो कि पूर्व में सितंबर माह में कभी नहीं दी गई है। पूर्व में भी केवल 15 फिसद की छूट सितंबर माह में करदाताओं को दी जाती थी। इस बार सदन में भी सितंबर माह में 20 फिसद की छूट के लिए निर्णय लिया गया था। जिस के मध्य नजर सितंबर माह में 20 फिसद की छूट करदाताओं को दी जाएगी। नगर निगम जहां शहर वासियों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है। वही टैक्स वसूलने पर भी शहर को सहूलियत देते हुए सितंबर माह में भी 20 फिसद की छूट मुहैया कराई जा रही है। ताकि शहर वासियों को 20 फिसद छूट देकर करदाताओं को राहत मिल सकें और अधिक से अधिक कर की वसूली नगर निगम द्वारा की जा सकें।

निगम को अधिक वसूली का लाभ प्राप्त हो, जोनल कार्यालयों में मुख्य का निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव सिन्हा द्वारा अवकाश के दिन भी टैक्स जमा कराने की सुविधा देने के लिए जोनल कार्यालय खोलने के निर्देश दिए है। ताकि शहर वासी अवकाश के दिन नगर निगम में आकर अपना टैक्स जमा कर 20 फिसद छूट का लाभ ले सकें। नगर आयुक्त द्वारा मुख्य का निर्धारण अधिकारी तथा समस्त जोनल प्रभारियों को भी अधिक से अधिक कर वसूली के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा शहर वासियों से अपील भी की गई है कि सम्मानित कर दाता समय से अपना कर नगर निगम को जमा कराएं। ताकि सुविधाओं को बरकरार रखा जा सकें।