शिवम गार्डन पर 3.54 करोड़ का टैक्स बकाया, निगम ने कराई पैमाईश

गाजियाबाद। वैशाली सेक्टर-9 में शिवम मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के शिवम गार्डन पर नगर निगम का हाउस टैक्स का 1 अपै्रल-2011 से वार्षिक मूल्याकंन 1.45 करोड़ 25 हजार रुपए की डिमांड होने के चलते 31 मार्च-2020 तक 3 करोड़ 54 लाख 59592 रुपए हो गया। इस मामले में एनजीटी में दायर केस पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पैमाईश कराई है। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ.संजीव सिन्हा ने बताया कि शिवम मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का वार्ड-36 अंतर्गत सेक्टर-9 वैशाली में शिवम गार्डन के नाम से 1 अप्रैल 2011 से वार्षिक मूल्यांकन 1 करोड़ 45 लाख 25 हजार रुपए का टैक्स की डिमांड चली आ रही है। मगर भवन स्वामी द्वारा टैक्स जमा नहीं किया गया। 31 मार्च-2020 तक कुल 3 करोड़ 54 लाख 59592 रुपए बकाया था।

भवन स्वामी ने मार्च 2019 में आवेदन पत्र देकर टैक्स निर्धारण को गलत बताया गया। जीडीए द्वारा उक्त भवन को पहले ध्वस्त किया जा चुका है। इसके बाद भी उस पर निगम द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है। जो नियम विरुद्ध है,उसे समाप्त करते हुए उसको पुन: संशोधित किया जाए। भूमि को गांव प्रहलाद गढ़ी की आबादी की संक्रमणीय भूमि बताया गया। निगम ने इसकी जांच कराई तो मौके पर पाया गया कि शिवम गार्डन 1200 वर्गमीटर भूमि पर निर्मित है। जबकि ग्रीन बेल्ट की भूमि होने के कारण जीडीए ने एनजीटी में केस दायर किया। एनजीटी के आदेश पर जीडीए ने इसे ध्वस्त कर दिया। नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-213 में निर्धारित की गई वार्षिक मूल्यांकन में संशोधन तथा परिवर्तन का प्रावधान हैं।