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चेतावनी के बाद भी खुलेआम ग्राहकों को खाने के साथ शराब पिलाने की देता था सुविधा
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अवैध शराब समेत रज्जो भोजनालय संचालक गिरफ्तार
गाजियाबाद। जनपद में बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट एवं ढाबा संचालक के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। आबकारी विभाग की टीमें रोजाना अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही रेस्टोरेंट एवं ढाबा की आड में शराब पिलाने वाले संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने ऐसे ही एक ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है, जो ढाबे की आड़ में ग्राहकों को खाने के साथ-साथ शराब पिलाने की भी व्यवस्था करता था। सिहानी गेट थाना क्षेत्र स्थित रज्जो ढाबे के नाम से मशहूर संचालक पिछले काफी समय से आबकारी विभाग की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा था। पूर्व में आबकारी विभाग ने चेतावनी भी दी। मगर उस चेतावनी का असर संचालक पर नहीं पड़ा। जबकि ढाबे से 300 मीटर दूर पर पुलिस चौकी भी है। बिना किसी खौके ढाबा रात में मयखाने में तब्दील हो जाता था।
सूत्र बताते है कि ढाबे पर कई ऐसे लोग शराब पीने के लिए आते थे, जिनका थाना और चौकी से अच्छा नाता था। जिसे हर बार बचा लिया जाता है। मगर इस बार रज्जो के सभी जुगाड़ धरे के धरे रह गए और रज्जो को आबकारी विभाग की टीम ने उठाकर उसकी सही जगह पहुंचा दिया। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया अवैध शराब के खिलाफ जिले में प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीमें शराब तस्करों के ठिकानों पर दबिश एवं चेकिंग कर रही है। मंगलवार रात को मुखबिर से सूचना मिली की पुराना बस अड्डा स्थित सब्जी मंडी के पास रज्जो भोजनालय पर अवैध रुप से शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी निरीक्षक अखिलेश बिहारी वर्मा, त्रिवेणी प्रसाद मौर्य, मनोज शर्मा एवं अभय दीप सिंह की टीम गठित की गई। शिकायत की पुष्टि के लिए टीम द्वारा पहले ग्राहक बनकर रज्जो भोजनालय खाना खाने के लिए गई।
जब टीम वहां पहुंची तो चारों तरफ खुले आम लोग बैठकर आराम से बिना किसी डर के शराब पी रहे थे। जब रज्जो भोजनालय संचालक संदीप कुमार गोयल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी लोहिया नगर से शराब पिलाने का लाइसेंस मांगा गया तो उसके पास लाइसेंस नहीं मिला। ढाबा संचालक ने फूड विभाग से लाइसेंस लेकर ग्राहको को खाने के साथ शराब पिलाने की सुविधा भी उपलब्ध कराता था। किसी को शक न हो इसके लिए स्टील के ग्लास के अंदर प्लास्टिक का ग्लास रखकर उसमें शराब पीने की अनुमति देता था। जिसे गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया और मौके से टीम को 7 भरी हुई शराब की बोतल और 6 खाली बोतल बरामद किया गया। इससे पूर्व भी रज्जो भोजनालय पर शराब पिलाने की शिकायत मिल रही थी। जिसमें संचालक को चेतावनी भी दी गई और शराब पिलाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए कहा गया। मगर चेतावनी के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जिला आबकारी अधिकारी ने जिले में संचालित रेस्टोरेंट, बार एवं ढाबा व होटल संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस के शराब पिलाने की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
















