Noida Authority – बिल्डरों पर 3.18 करोड़ का जुर्माना

बगैर अनुमति यूनिपोल व होर्डिंग्स लगाने पर कार्रवाई

नोएडा। Noida Authority ने 13 बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए सख्त रूख अपनाया है। यह बिल्डर बगैर अनुमति के होर्डिंग्स के जरिए अपनी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। जिन पर 3.18 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। कुछेक स्थानों से विज्ञापन से संबंधित होर्डिंग्स हटवा दिए गए हैं। बिल्डरों को चेतावनी भी दी गई है।

Noida Authority ने सेक्टर-150 में अवैध तरीके से विज्ञापन लगाकर प्रचार-प्रसार करने पर यह कार्रवाई की है। विभिन्न परियोजनाओं के 13 बिल्डरों पर कुल 3 करोड़ 18 लाख 24 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) इंदु प्रकाश के मुताबिक नोएडा सेक्टर-150 में बिल्डरों द्वारा अवैध तरीके से विज्ञापन संबंधित यूनिपोल व होर्डिंग लगाए जाने की शिकायत मिली थी। यूनिपोल व होर्डिंग के माध्यम से वह अपनी परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। विज्ञापन सामग्री का इस्तेमाल करने से पहले Noida Authority से इजाजत नहीं ली गई थी। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को सख्त रूख अपनाया।

ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि 13 बिल्डर परियोजनाओं पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बिल्डर अर्थम पर 6 लाख, एटीएस होम क्राफ्ट पर 54 लाख, एटीएस इंफ्रास्टक्चर पर 90 लाख, गोदरेज पाम रिट्रीट पर 37.50 लाख, गुलशन बोटनिया पर 2.40 लाख, महागुन पर 5.4 लाख, प्रतीक कैनरी पर 16.80 लाख, स्मृद्धि लक्जरी एव्नयू पर 4.80 लाख, एसकेए ओरियन पर 2.40 लाख, टाटा वैल्यू होम्स पर 43.20 लाख, ट्राइबिका सिटी सेंटर पर 5.70 लाख, अल्फा रेजीडेंसीज पर 21.60 लाख और गोदरेजे नेस्ट पर 28.80 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के परिसर के बाहर लगे सभी यूनिपोल व होर्डिंग्स हटवा दिए गए हैं। जुर्माना जमा न करने पर बिल्डरों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि Noida Authority क्षेत्र में विज्ञापन सामग्री लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। बगैर अनुमति के विज्ञापन सामग्री पर प्राधिकरण को कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।