पालतू स्वान का करा लें पंजीकरण, शिकायत मिलने पर भरना पड़ेगा जुर्माना

गाजियाबाद। नगर निगम ने पालतू स्वान का अधिकाधिक पंजीकरण कराने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। सभी व्यक्तियों से पालतू स्वान का पंजीकरण कराने की अपील की गई है। पंजीकरण शुल्क में पहले के मुकाबले कमी कर दी गई है। इसके बावजूद पशु प्रेमी पंजीकरण कराने को आगे नहीं आ रहे हैं। पंजीकरण न कराने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह ने बताया कि स्वान पालकों द्वारा अपने पालतू स्वान का पंजीकरण अवश्य कराना है, जिसमें उनके द्वारा पंजीकरण शुल्क को घटाकर नए पंजीकरण शुल्क निर्धारण की सूचना दी है।

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स्वान नवीन पंजीकरण शुल्क दो सौ रुपए प्रति स्वान तथा नवीनीकरण पंजीकरण के लिए सौ रुपए प्रति स्वान, विकलांग व बीमार देशी स्वान का पंजीकरण निशुल्क होगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें स्वान पालकों पर उनके पालतू स्वान ने ही हमला किया है और दुर्घटना का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उनका पंजीकरण कराने तथा टीकाकरण कराने की भी अपील की गई है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में किसी प्रकार की हानि ना हो। इसके साथ अपने स्वान को बाहर घूमाते समय उनके मुंह पर थूथन लगाने तथा पिटबुल हस्की डाबरमैन इत्यादि हिंसक श्वानों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए भी अपील की गई है।

नगर निगम ने स्वान पालकों से भी स्वान पंजीकरण तथा टीकाकरण की अपील की है ताकि अन्य नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी स्वान से ना हो। उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज सिंह ने बताया कि यदि स्वान पालकों द्वारा स्वान का पंजीकरण नहीं कराया जाता है और सूचना प्राप्त होने पर यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देशी स्वान, असहाय, बीमार स्वान का पंजीकरण अधिकतम दो स्वान तक फ्री रहेगा। जिसके लिए स्वान पालक को नगर निगम आकर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।