ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में बगैर नक्शा पास कराए नहीं होंगे निर्माण

-अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर समेत बिल्डरों पर होगी कार्रवाई: कनिका कौशिक

गाजियाबाद। नमो भारत रेल के जोन क्षेत्र एवं मास्टर प्लान-2031 के तहत चयनित किए गए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) जोन क्षेत्र में बगैर नक्शा स्वीकृति के कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो सकेगा। बगैर नक्शा स्वीकृति कराए अगर निर्माण पाया गया तो उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष अतुल वत्स का जीडीए सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्तीकरण के आदेश के क्रम में अब अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे है। साथ ही लोगों को भी अवैध कॉलोनी में भवन न खरीदने के लिए आगाह किया जा रहा है। गुरुवार को जीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन जोन-1 की प्रभारी ओएसडी कनिका कौशिक ने अवर अभियंता के साथ अवैध निर्माण को लेकर सत्त निगरानी रखे जाने के लिए ग्राम नूरनगर एवं टीओडी जोन क्षेत्र के ग्राम मोरटा, भोवापुर, अटौर नंगला आदि गांव क्षेत्र का निरीक्षण किया।

उन्होंने मौके पर अवैध रूप से काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों को भी देखा। जीडीए ओएसडी ने अवर अभियंता को निर्देशित किया कि जोन-1 क्षेत्र में जीडीए से तलपट मानचित्र स्वीकृति के बगैर कोई भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अवैध निर्माण व अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जीडीए सीमा क्षेत्र में नक्शा स्वीकृत कराकर ही निर्माण अनुमन्य होगा। जीडीए द्वारा लगातार अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने अवैध निर्माण करने वालों और अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर समेत बिल्डरों को भी निर्देश दिए है कि जीडीए क्षेत्र अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाए। मानचित्र के विपरीत एवं अवैध निर्माण होने पर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।