जिला आबकारी अधिकारी ने थोक व फुटकर अनुज्ञापियों के साथ बैठक में कसे पेंच

-अवैध शराब की बिक्री पर अनुज्ञापी भी रखें नजर: राकेश बहादुर सिंह

गौतमबुद्ध नगर। जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने के साथ-साथ जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापियों को भी नियमों का पाठ पढ़ाने से नहीं चूक रहे है। नई आबकारी नीति को लेकर जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बुधवार को जिले के सभी फुटकर एवं थोक अनुज्ञापियों के साथ वर्ष 2023-24 आबकारी नीति के सबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला आबकारी अधिकारी ने कहा फुटकर दुकानों पर अनुज्ञापियों द्वारा घोषित पुराने स्टॉक पर तत्काल रोल ओवर जमा करा दिया जाए। घोषित रोल ओवर स्टॉक पर भी नई एमआरपी लगाकर ही बिक्री की जाए। दुकानों पर कोई भी रोल ओवर किया हुआ स्टॉक बिना नए एमआरपी के स्टिकर न रखा हो।

दुकानों पर निर्धारित एमआरपी का डिस्प्ले बोर्ड अधिक से अधिक ब्रांड के साथ स्पष्ट बड़े अक्षरों में अंकित हो। सभी दुकानों पर टोल फ्री नंबर अवश्य लिखा जाए। दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे सक्रिय रहे। दुकानों पर बिक्री निर्धारित मूल्य पर किया जाए। आगामी होने वाले निकाय चुनावों में किसी को निर्धारित मात्रा से अधिक शराब की बिक्री न दे, बल्क मे शराब खरीदने वाले की सूचना बनाकर विभाग को दें और दुकान के आस पास निगरानी रखने के लिए भी सक्रिय रहे। उन्होंने शराब ठेका संचालकों को सख्त निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को एकमुश्त शराब न दें। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोग चुनाव के दौरान शराब में मिलावट कर बिक्री करते हैं। जिससे अप्रिय घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। अनुज्ञापन जारी करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकता तत्काल पूरा कर लें, फुटकर दुकानों के विक्रेताओं के निवास स्थान पर निगरानी रखने के लिए सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया। सभी अनुज्ञापियों को तत्काल ही चरित्र प्रमाण पत्र तत्काल जमा कराएं।

फुटकर दुकानों पर पोश मशीन द्वारा ही शराब की बिक्री की जाए। फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापन पर सभी पंजीकृत ब्रांड की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। दुकान से किसी भी दशा में एमआरपी से अधिक पर शराब की बिक्री न की जाए। दुकान पर अनुमोदित विक्रेता ही निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात दुकान न खोले। यदि कहीं भी स्प्रिट निर्मित मिलावटी शराब, अवैध व कच्ची शराब की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने कहा अनुज्ञापी भी अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर नजर रखें और इसकी सूचना दें। किसी भी हालत में अवैध शराब की बिक्री जिले में नहीं होने दी जाएगी। इसमें लिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अनुज्ञापी नियमों के अनुसार ही दुकानों का संचालन करें। बैठक में आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 गौरव चन्द, सेक्टर-2 रवि जायसवाल, सेक्टर-3 शिखा ठाकुर, सेक्टर-4 अभिनव शाही, सेक्टर-5 चन्द्रशेखर सिंह, सेक्टर-6 पीसी दीक्षित एवं सेक्टर-7 राहुल सिंह, हेमलता रंगनानी आदि उपस्थित रहे।