-मिठाई की बढ़ती मांग तथा दुकानों पर लगातार बढ़ती भीड़ का फायदा उठाने वालों पर विधिक माप विज्ञान की नजरें टेढ़ी
-मिठाई के डिब्बे सहित तौल करना नियमों का उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध
-शिकायत के लिए विधिक माप विज्ञान ने नंबर (8189094012) किया जारी
गाजियाबाद। त्यौहार पर मिठाई की बढ़ती मांग तथा दुकानों पर लगातार बढ़ती भीड़ का नाजायज लाभ लेने वालों पर विधिक माप विज्ञान की नजरें टेढ़ी हैं। त्यौहार के समय मिठाई तथा अन्य उत्पादों में मिलावट पर प्रभावी शिकंजा कसने के बाद जिला प्रशासन अब घटतौली पर अंकुश लगाने के प्रयास में है। इसी क्रम में मिठाई तौलने के दौरान डिब्बे का भी वजन उसमें शामिल करने वालों पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसकी शिकायत के लिए एक नंबर (8189094012) भी जारी किया गया है। जनपद गाजियाबाद में संचालित मिठाई विक्रेताओं/दुकानदारों द्वारा अगर मिठाई के डिब्बों सहित मिठाई का तौल किया जा रहा है तो अब विधिक माप विज्ञान वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह को अपनी शिकायत कर सकते है। आपकी शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया जाएगा और जांच कर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उपभोक्ता हित में मिठाई के साथ डिब्बे का तौल करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-12 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा-30 के तहत दंडनीय अपराध है।
विधिक माप विज्ञान विभाग वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने मिठाई विक्रेताओं को निर्देशित किया है की दीपावली पर मिठाई के साथ डिब्बा तौला तो दस हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। मिठाई के साथ डिब्बा तौलना घटतौली की श्रेणी में आता है। दुकानदार यदि चाहे तो वह खाली डिब्बे के दाम को मिठाई में जोड़ सकता है। गिफ्ट पैक पर भी नियमानुसार पूरी जानकारी अंकित होना जरूरी है। गिफ्ट पैक के अंदर रखे उत्पादों की कुल मूल्य से गिफ्ट पैक की कीमत अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति मिठाई लेते समय ध्यान रखें की डिब्बे का वजन मिठाई में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई भी मिठाई विक्रेता नियमानुसार डिब्बे को मिठाई में नहीं तौल सकता। डिब्बे को मिठाई के साथ तौलना अपराध की श्रेणी में आता है।
यदि मिठाई डिब्बाबंद या गिफ्ट पैक है तो उस पर सभी घोषणाएं अंकित होनी चाहिए। ध्यान यह भी रहे कि पैक के अंदर कुल उत्पादों का मूल्य घोषित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए यदि उत्पादों की कुल मूल्य से गिफ्ट पैक की कीमत अधिक हो जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बा तौलता है तो ग्राहक इसकी सूचना विधिक माप विज्ञान विभाग को दे सकता है। जिसके लिए एक नंबर 8189094012 भी जारी किया गया है। आपकी शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। ग्राहक गिफ्ट पैक पर डेट, रेट, वेट देख कर ही सामान की खरीदारी करें। अंकित मूल्य से अधिक पर खरीदारी न करें।

















