मुरादनगर में जीडीए ने 50 बीघा में 3 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया

-सड़कों और बाउंड्रीवॉल सहित निर्माण कार्य को रोका, आम नागरिकों के लिए चेतावनी

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मुरादनगर क्षेत्र में 50 बीघा भूमि में तीन अनाधिकृत कॉलोनियों को बुलडोजर से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल के निर्देश पर जीडीए प्रवर्तन जोन-2 की टीम ने ग्राम बसंतपुर-सैंतली, नवीपुर और नवीपुर बंबा रोड में चल रही अवैध गतिविधियों का निरीक्षण किया। अवैध कॉलोनियों में मिट्टी भराई, सड़क निर्माण, भूखंडों की बाउंड्रीवॉल और साइट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा था, जिन्हें पूरी तरह तोड़ दिया गया। ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान कॉलोनाइजर और निर्माणकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। हालांकि जीडीए पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और सभी को वहां से भगा दिया। प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर के माध्यम से तीनों कॉलोनियों में बनाई जा रही सड़कें, कमरे और बाउंड्रीवॉल पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दीं। ग्राम बसंतपुर-सैंतली के खसरा संख्या 555 में लगभग 8 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में सड़क हेतु दीवार निर्माण किया जा रहा था।

ग्राम नवीपुर, पाइपलाइन रोड पर करीब 10 हजार वर्गमीटर में मिट्टी भराई और सड़कों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जा रही थीं। नवीपुर बंबा रोड दुहाई में खसरा संख्या 20 पर 20 हजार वर्गमीटर भूमि पर सड़क निर्माण, बाउंड्रीवॉल और साइट ऑफिस का निर्माण किया जा रहा था। जीडीए के ओएसडी राजीव रत्न सिंह ने स्पष्ट किया कि आगामी महीनों में भी अवैध कॉलोनियों और निर्माण को ध्वस्त करने और सीलिंग अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि जीडीए प्रवर्तन दल लगातार क्षेत्र की निगरानी करेगा ताकि कोई भी अवैध गतिविधि न हो। जीडीए ने आम नागरिकों को चेतावनी दी है कि उक्त स्थलों पर बनाई जा रही कॉलोनियां पूर्णत: अवैध हैं और इनका कोई भी मानचित्र या तलपट मानचित्र जीडीए से स्वीकृत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 का उल्लंघन हैं और दंडनीय अपराध में आते हैं।

किसी भी भूखंड या भवन का क्रय-विक्रय करना पूरी तरह गैर-कानूनी है। ऐसे अवैध लेन-देन के कारण होने वाली धनहानि, धोखाधड़ी या विधिक परिणामों के लिए खरीदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संपत्ति का सौदा करने से पहले उसकी वैधता और मानचित्र स्वीकृति की जांच अवश्य करें। अवैध कॉलोनियों में भूखंड या भवन खरीदने से बचें। जीडीए ने कहा कि प्रशासन कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।