रेप के दोषी प्रधानाचार्य को फांसी की सजा

घटना में मददगार क्लर्क को हुई उम्रकैद

पटना। बिहार में मासूम छात्रा के साथ रेप के दोषी प्रधानाचार्य को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी क्लर्क को उम्रकैद की सजा हुई है। दोनों दोषियों पर क्रमश: एक लाख और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिहार की राजधानी पटना में सितम्बर 2018 में यह सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। फुलवारी शरीफ क्षेत्र की मित्र मंडल कॉलोनी में न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल है। आरोप है कि स्कूल के प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने कक्षा-5 की छात्रा को हवस का शिकार बनाया था। इस घिनौने कृत्य में क्लर्क अभिषेक कुमार ने मदद की थी। बाद में बच्ची के गर्भवती हो जाने पर इस प्रकरण का खुलासा हो सका था। पीड़िता को पेट में दर्द की शिकायत हुई थी। ऐसे में माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। तदुपरांत दोनों आरोपियों के विरूद्ध महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बच्ची ने बताया था कि प्रधानाचार्य अरविंद कुमार ने उसके साथ रेप किया था। एफआईआर होने पर प्रधानाचार्य अरविंद और क्लर्क अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य एफएसएल की रिपोर्ट है। कोर्ट के आदेश के बाद पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का गर्भपात कराया गया था। गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी प्रधानाचार्य अरविंद कुमार के डीएनए की जांच की गई थी, जो पूरी तरह मिल गए थे। पटना सिविल कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानकर अरविंद कुमार और अभिषेक को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सोमवार को दोषी अरविंद को फांसी की सजा सुनाई। जबकि रेप में मदद करने के दोषी क्लर्क अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। कोर्ट ने प्रधानाचार्य पर एक लाख रुपए और क्लर्क पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।