अनिवार्य रूप से कराए अधिष्ठान और श्रमिकों के पंजीयन: राकेश कुमार सिंह

गाजियाबाद। जिले में निर्माण कार्य कराने वाले बिल्डरों से लेकर अन्य अधिष्ठान अपने पंजीयन कराने के साथ श्रमिकों के भी अनिवार्य रूप से पंजीयन कराए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला श्रम बंधु की बैठक करते हुए अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला,उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा,सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. चरन सिंह, सहायक श्रमायुक्त वीरेंद्र कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी संदीप कुमार सिंह एवं औद्योगिक संगठनों से अध्यक्ष अतुल जैन, अरूण शर्मा, सुशील अरोड़ा, आईआईए के चेयरमैन राहुल अनेजा, श्रीकृष्ण, अनिल कुमार गिरि, राजेन्द्र कुमार आदि की मौजूदगी में बैठक की।

जिलाधिकारी ने बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंजा जल निगम व महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के अनुपस्थित रहने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने उनका जबाव तलब किया। उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा ने बैठक में निर्माण कार्यों के अधिष्ठान पंजीयन, श्रमिकों के पंजीयन एवं बाकी की विभागवार फीडिंग व योजनाओं के संचालन व प्रगति से अवगत कराया। वर्तमान में वित्तीय वर्ष-2023-24 के तहत 1352 अधिष्ठानों का पंजीयन हो चुका हैं। 56.88 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 21.58 करोड़ रुपए का उपकर जमा कराया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि श्रम विभाग एवं सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी समन्वय बनाकर रखें।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ऐसे अधिष्ठानों की सूची प्राप्त कर लें। जो निर्माण कार्य कराए गए है। अगर उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है तो उनकी जानकारी प्राप्त कर अधिष्ठान का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाए। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि जिन्होंने अपनी आईडी नहीं बनवाई है,उनकी आईडी जल्द बनवाई जाए। पोर्टल पर बाकी की फीडिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। ताकि जनपद में प्राप्त बाकी की स्थिति पारदर्शी तरीके से सभी की जानकारी में रहे। श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण स्थलों पर जन सुविधा केंद्रों और निर्माण कार्य कराने वाले बिल्डरों का सहयोग लेकर सभी के पंजीकरण कराए जाए। ताकि श्रमिकों को उनकी बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई,जन्म पर मिलने वाले लाभ दिलाए जा सकें। अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है और श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु एवं दिव्यागंता सहायता योजना का लाभ मिल सकें।

डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए कि सभी अपने ठेकेदारो से सुनिश्चित कराए कि किसी भी निर्माण कार्य स्थल पर कोई भी ऐसा श्रमिक न हो जिसका पात्रता अनुसार श्रम विभाग से पंजीयन कार्ड न बना हो।इसके लिए सभी कार्य दायी संस्थाएं कॉमन सर्विस सेंटर का सहयोग प्राप्त करेगें।हाल ही सिद्धार्थ विहार स्थित टीएंडटी सोसायटी में निर्माण कार्य के दौरान तीन श्रमिकों की मौत हुई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कार्रवाई पूरी कर श्रमिकों को लाभ दिलाया जाए। योजनाओं के प्रचार-प्रसार में भी सभी बिल्डरों एवं सेवा योजकों से सहयोग लेकर निर्माण कार्य स्थलों पर योजनाओं को प्रदर्शित कराए जाने के निर्देश दिए।

श्रम योगी मानधन योजना में जनपद का लक्ष्य 1000 है। इसके सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सेवायोजक प्रतिनिधियों द्वारा ईएसआईसी का लाभ सभी श्रमिकों को न मिल पाने का मुद्दा उठाया। इस पर बैठक में निर्णय लिया गया कि औद्योगिक एसोसिएशन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एक जागरूकता बैठक आयोजित करेगें। इसमें श्रम विभाग के अधिकारी और ईएसआईसी के अधिकारी उपस्थित होकर योजनाओं व नियमों की जानकारी देगें। बैठक ऐसी जगह पर की जाए जहां पर अधिक से अधिक श्रमिक उपस्थित होकर योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकें।