लूट-डकैती, दुष्कर्म में लिप्त 26 अपराधी 6 माह के लिए जिला बदर

गाजियाबाद। लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, दुष्कर्म आदि आपराधिक मामलों में लिप्त 26 अपराधियों को गुंडा घोषित कर जिले से 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी की अदालत ने 6 सितंबर को कोर्ट में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए गैंगस्टर, चोरी, दुष्कर्म,मादक पदार्थों की तस्करी आदि आपराधिक मामलों में लिप्त 26 अभियुक्तों को गुंडा घोषित करते हुए इन्हें 6 माह के लिए जिला बदर किया गया हैं।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने बताया कि गुंडा घोषित कर 6 माह के लिए जिला बदर किए गए इन शातिर अपराधियों में सोनू उर्फ राहुल पुत्र महेंद्र निवासी पुरपुर्सी मुरादनगर,अपार त्यागी पुत्र गजेंद्र त्यागी निवासी गांव मोहम्मदपुर धेंदा मुरादनगर, चांद पुत्र कल्लू निवासी ढबारसी मसूरी, कुलदीप पुत्र दयाचंद निवासी मिसलगढ़ी,इमरान पुत्र जहूर निवासी नालीपाड़ा मसूरी,रिजवान पुत्र युसूफ निवासी गांव ढबारसी,शहजाद उर्फ छोलसिया पुत्र यामीन निरवासी ढबारसी,राहुल उर्फ गोली पुत्र स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह शिब्बनपुरा, वसीम पुत्र सलीम निवासी जमालपुरा लोनी,शाहरूख पुत्र निजामू लोनी,नाजिम पुत्र तकी निवासी गांव ढबारसी,नफीस पुत्र सत्तार व रहीश पुत्र शहजोर निवासी कलछीना भोजपुर,गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू पुत्र मोहम्मद अली निवासी जहांगीर पुर भोजपुर,भीम पुत्र कालू गुर्जर निवासी नंगला बैर भोजपुर,अफसर पुत्र सरफुद्दीन निासी गांव सैदपुर भोजपुर,पिता-पुुत्र इंतजार पुत्र जमालुद्दीन उर्फ जमालू व पिता जमालू उर्फ जमालुद्दीन निवासी गांव कलछीना,शाहरूख पुत्र इमरान निवासी बेगमाबाद मोदीनगर,शौकीन पुत्र ननवा निवासी प्रताप विहार, नितिन उर्फ नरोत्तम गुर्जर पुत्र अजीत सिंह निवासी प्रताप विहार,फरीद पुत्र जीमल निवासी आजाद कॉलोनी लोनी बॉर्डर,प्रमोद उर्फ हन्नी पुत्र सनेशपाल निवासी बेहटा हाजीपुर लोनी बॉर्डर,अजय पुत्र भोला निवासी अनिल विहार खोड़ा,अशरफ अली उर्फ चीनी पुत्र अली अब्बास निवासी कैला भट्टा,मोहसिन उर्फ मोसीन पुत्र रजवा उर्फ रजा गांव नाहल मसूरी को जिला बदर किया गया।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जनपद में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अब तक कुल 298 अभियुक्तों को गुंडा घोषित कर जिले से 6 माह के लिए जिला बदर किया जा चुका हैं। इसके अलावा 105 अभियुक्तों को स्थानीय थाने में हाजिरी देने के लिए आदेशित किया गया है।