शराब विक्रेता को 5 रुपए अधिक लेना पड़ा भारी, लगा जुर्माना, पहुंचा जेल

गाजियाबाद। जिला आबकारी विभाग की नसीहत को हल्के में लेना देशी शराब विक्रेता को काफी भारी पड़ गया। निर्धारित रेट से ज्यादा पर पौवे की बिक्री करने पर आबकारी विभाग ने विक्रेता को गिरफ्तार करते हुए अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
आरोपी के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस कार्रवाई से जिलेभर के शराब विक्रेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। उधर, आबकारी अधिकारी से साफ कर दिया है कि शराब की ओवररेटिंग को किसी सूरत में बरदाश्त नहीं किया जाएगा। लाइसेंसी शराब विक्रेताओं को आबकारी विभाग निरंतर ओवररेटिंग से परहेज करने के निर्देश दे रहा है। इसके बावजूद कुछ विक्रेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। इसी क्रम में लोनी क्षेत्र में देशी शराब की दुकान पर तय रेट से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री होने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर संज्ञान लेकर आबकारी विभाग ने गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज की।

इस दौरान आबकारी विभाग के सेक्टर-3 स्थित देशी शराब दुकान न्यू विकास नगर बाग रनप के विक्रेता कमल शर्मा की कारगुजारी सामने आ गई। संबंधित शॉप पर ट्विन टावर ब्रांड के एक पौवे की बिक्री अंकित मूल्य से 5 रुपए अधिक पर यानी 70 रुपए में की जा रही थी। मामले का भंडोफोड़ होने के बाद आबकारी विभाग ने विक्रेता कमल शर्मा के विरुद्ध थाना लोनी में भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर आरोपी जेल भेज दिया। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि उक्त देशी मदिरा दुकान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अनुज्ञापी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने सभी शराब विक्रेताओं को चेतावनी दी कि यदि किसी ने भी नियमों का मखौल उड़ाया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।