बगैर पंजीकृत संचालित भट्टों पर होगी सख्त कार्रवाई

-राज्यकर विभाग के अधिकारियों एवं भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक

गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद और हापुड़ में बगैर पंजीयन के संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ अब राज्यकर विभाग कार्रवाई करेगा। ऐसे में भट्टा संचालकों को पंजीयन कराना जरूरी है। शुक्रवार को राज्यकर विभाग के अधिकारियों एवं भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संयुक्त आयुक्त संजय कुमार, संयुक्त आयुक्त कमल किशोर गौतम, संयुक्त आयुक्त दीप रतन चौधरी, उपायुक्त (प्रशासन) विनय कुमार गौतम के अलावा गाजियाबाद भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार तेवतिया, हापुड़ भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता, कविन्द्र चौधरी, अशोक त्यागी, अजय कुमार, नागेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।

गाजियाबाद व हापुड़ जनपद के भट्टा व्यापारी एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भट्टा संचालन के दौरान आ रही समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में भट्टों पर कोयला का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से कोयले के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से भट्टा संचालकों को भट्टा चलाने में परेशानी आ रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में 11 अप्रैल-2022 से 30 जून 2022 तक का समय भट्टे चलाने के आदेश दिए गए है। ऐसे में इतने कम समय आपूर्ति कर पाना मुश्किल है। हाइड्रा जिगजैग टेक्नोलॉजी के कारण वर्तमान में एक तिहाई ईंट का निर्माण संभव हो पा रहा है। बैठक में यह भी सामने आया कि बगैर पंजीकृत के ही कुछ भट्टे संचालित हो रहे हैं। राज्य कर विभाग के ग्रेड-1 के अपर आयुक्त गोविंद सिंह बुद्धियाल ने कहा कि अपंजीकृत संचालित भट्टों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जोन के अधिकारियों को ऐसे भट्टे चिन्हित करने के निर्देश दिए। वह अपने-अपने क्षेत्र के भट्टा संचालकों की जांच करते हुए नियमानुसार पंजीयन एवं पैनल्टी लगाने की कार्रवाई करें। अपर आयुक्त ने भट्टा संचालकों से कहा कि वर्तमान समय में भट्टा चला रहे भट्टा स्वामी एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अपंजीकृत रूप से व्यापार कर रहे भट्टा संचालकों को पंजीयन प्राप्त करने व निमयानुसार व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर कोई भट्टा बगैर पंजीकरण कराए ही संचालित किया जा रहा है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दें। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी अपनी रिटर्न दाखिल समय से करने के लिए कहा गया।