उदय भूमि संवाददाता
गौतमबुद्ध नगर। आबकारी विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे शराब की बिक्री, स्टॉक प्रबंधन और दुकानों के संचालन में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। प्रशासन ने खासतौर पर 31 मार्च की रात और 1 अप्रैल की सुबह के लिए सख्त नियम लागू किए हैं, ताकि नए आबकारी वर्ष की शुरुआत में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और दुकानों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। 31 मार्च 2025 को रात 10 बजे के बाद भी शराब की पुरानी फुटकर दुकानें दो घंटे अतिरिक्त (रात 12 बजे तक) खुली रहेंगी। हालांकि, इस दौरान मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और केवल स्टॉक टेकिंग, पीओएस मशीन की वापसी और अन्य प्रशासनिक कार्य किए जाएंगे। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त समय केवल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दिया गया है, न कि बिक्री के लिए।
आबकारी विभाग ने निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल से प्रभावी नए फुटकर अनुज्ञापियों को अपनी दुकानें 31 मार्च की मध्यरात्रि 12:01 बजे से खोलने की अनुमति होगी। इस समय के दौरान उन्हें थोक अनुज्ञापनों से शराब का स्टॉक प्राप्त करने की छूट दी गई है, ताकि 1 अप्रैल की सुबह 10 बजे से बिक्री बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके। इसके अलावा, 31 मार्च की रात से 1 अप्रैल की सुबह तक सभी थोक अनुज्ञापन (डिस्ट्रीब्यूटर) पूरी रात खुले रहेंगे, जिससे नई फुटकर दुकानों को मदिरा की आपूर्ति में कोई बाधा न आए और उन्हें समय पर स्टॉक मिल सके।
गौतमबुद्ध नगर और पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग के इन सख्त नियमों से शराब की बिक्री को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि सभी अनुज्ञापी नियमों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव और उनकी टीम पिछले एक महीने से लगातार दिन-रात नई आबकारी नीति को धरातल पर उतारने में जुटी हुई है। उनकी कार्यशैली की वजह से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले में इस बार शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।
नियम तोडऩे पर होगी कड़ी कार्रवाई!
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी फुटकर और थोक अनुज्ञापियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई दुकान तय नियमों के विपरीत मदिरा की बिक्री करती है या कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग की सख्त चेतावनी – नियमों का पालन करें वरना कार्रवाई तय!
आबकारी विभाग के अनुसार, 31 मार्च की रात और 1 अप्रैल की सुबह विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों की टीम विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करेगी ताकि कोई भी गैरकानूनी बिक्री या स्टॉक हेरफेर न हो।
• 1 अप्रैल से नए नियमों के तहत ही शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इससे पहले किसी भी दुकान को शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर
आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने आबकारी वर्ष 2025-26 के तहत नए दिशा-निर्देशों पर स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च की रात से 1 अप्रैल की सुबह तक विशेष सतर्कता बरती जाएगी ताकि सभी थोक और फुटकर अनुज्ञापी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। स्टॉक टेकिंग और पीओएस मशीन की वापसी के लिए 31 मार्च की रात 12 बजे तक पुरानी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इस दौरान शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। 1 अप्रैल से नई दुकानों का संचालन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले केवल स्टॉक प्राप्त करने और प्रशासनिक कार्यों की अनुमति दी गई है।
सुबह 10 बजे से पहले किसी भी कीमत पर शराब की बिक्री नहीं होगी। थोक अनुज्ञापन पूरी रात खुले रहेंगे ताकि नई दुकानों को स्टॉक की आपूर्ति समय पर हो सके। यदि कोई दुकान नियमों का उल्लंघन करती पाई गई, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्व एवं कार्यहित में नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। यदि कोई अनुज्ञापी या व्यापारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने जनता और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन का मकसद नियमित और पारदर्शी व्यवस्था लागू करना है, जिससे सभी को फायदा हो और किसी तरह की अव्यवस्था न हो।
















