- बिना अनुमति शराब परोसने पर दो गिरफ्तार, 4.25 बल्क लीटर विदेशी मदिरा जब्त, जिलेभर में सख्त निगरानी
- आबकारी विभाग की चौकसी से अवैध शराब पार्टी आयोजकों में मची खलबली
- न्यू ईयर पर कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए रातभर छापेमारी और निगरानी
- बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐतिहासिक अभियान
- जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आबकारी टीम की प्रभावी कार्रवाई
उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। जनपद में अवैध शराब के कारोबार और बिना लाइसेंस आयोजित की जा रही शराब पार्टियों के खिलाफ आबकारी विभाग ने न्यू ईयर से पहले युद्धस्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत आबकारी विभाग की टीमें दिन-रात सक्रिय रहकर होटल, बार, रेस्टोरेंट और पार्टी स्थलों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान की आमजन द्वारा सराहना की जा रही है। न्यू ईयर के अवसर पर बिना लाइसेंस शराब पार्टियों के आयोजन की आशंका को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने पहले ही ठोस रणनीति तैयार कर ली थी। इसके तहत विशेष टीमें गठित कर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई थी। क्रिसमस पर्व के दौरान एक रेस्टोरेंट पर की गई कार्रवाई के बाद विभाग ने न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर भी सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मंगलवार देर रात आबकारी विभाग को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर स्थित ‘द क्लॉक टॉवर’ रेस्टोरेंट में बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब पार्टी का आयोजन किया जा रहा है।
सूचना मिलते ही जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर लाइसेंस रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित रेस्टोरेंट संचालक द्वारा किसी भी प्रकार का ओकेजनल बार लाइसेंस अथवा अन्य वैध अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके बाद तत्काल आबकारी निरीक्षक कीर्ति सिंह एवं डॉ. राकेश त्रिपाठी के नेतृत्व में संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने देर रात ‘द क्लॉक टॉवर’ रेस्टोरेंट पर छापेमारी की, जहां मौके पर बिना लाइसेंस के ग्राहकों को खुलेआम शराब परोसी जा रही थी। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट की सघन तलाशी ली गई, जिसमें विदेशी मदिरा के विभिन्न ब्रांडों की कुल 10 बोतलें, जिनमें खुली और सील्ड दोनों प्रकार की बोतलें शामिल थीं, बरामद की गईं। बरामद शराब की कुल मात्रा लगभग 4.25 बल्क लीटर पाई गई।
बिना ओकेजनल बार लाइसेंस के विदेशी मदिरा रखे जाने और पिलाए जाने के आरोप में मौके से कुणाल ग्रोवर पुत्र अशोक ग्रोवर निवासी नई गांधीनगर तथा अमित कुमार पुत्र लायक सिंह निवासी रुचन मानिकपुर, फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं रेस्टोरेंट अधिनियम की सुसंगत धाराओं में थाना कविनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार प्रथम ने बताया कि जनपद में किसी भी हाल में अवैध शराब की बिक्री, भंडारण या बिना लाइसेंस शराब पार्टी के आयोजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यू ईयर, त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान कुछ होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालक नियमों की अनदेखी कर अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन आबकारी विभाग ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस शराब पिलाना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। ऐसे में आबकारी विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते सख्त कदम उठाए जाएं। इसी उद्देश्य से जनपद भर में रातभर छापेमारी और निगरानी अभियान तेज कर दिया गया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से जिले के होटल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने विभाग की तत्परता और सख्त रुख की सराहना करते हुए कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और न्यू ईयर जैसे आयोजनों पर कानून व्यवस्था बनी रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और बिना लाइसेंस शराब बेचने या पिलाने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की यह सख्ती न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करेगी, बल्कि समाज में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करेगी।
















