निकाय चुनाव: 19 तक कराने होंगे शस्त्र लाइसेंस जमा: बिपिन कुमार

-बिना दस्तावेज दो लाख से अधिक रकम लेकर जाने पर उडऩदस्ता करेगा जब्त

गाजियाबाद। अगर आपके पास शस्त्र लाइसेंस है तो अब 19 अपै्रल तक हर हाल में जमा करा दें,अन्यथा आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर सकती है। हालांकि पुलिस ने आज यानी कि 14 अप्रैल तक शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के निर्देश दिए है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिए हैं। अगर शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं कराया गया तो केस निषेधाज्ञा (धारा-144 ) के उल्लंघन धारा-188 और आम्र्स एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। इससे पहले नोटिस जारी होगा। उसका जवाब देने के लिए सात दिन की मोहलत होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाले लोगों के शस्त्र लाइसेंस की स्क्रीनिंग कर असलहा जमा कराए जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी इसकी समीक्षा करेगी।

हाल ही में जमानत पर रिहा हुए लोग, आपराधिक इतिहास वाले, दंगे में संलिप्त रह चुके, पूर्व में मुचलका पाबंद किए जा चुके लाइसेंसधारकों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम प्रशासन बिपिन कुमार का कहना है कि जिले में फिलहाल 14,747 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। निकाय चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लौटा दिए जाएंगे। शस्त्र लाइसेंस धारक को आगामी 19 अप्रैल तक अपने शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अगर शस्त्र लाइसेंस जमा नहीं किए गए तो पुलिस शस्त्र लाइसेंस धारक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग करेगी। वहीं, कुछ लोगों को असलाह रखने की छूट रहेगी। इनमें वे लोग हैं जो फर्म का कैश लाने और ले जाने का काम करते हैं।
फैक्ट्री, एटीएम बूथ, बैंक, कैश वैन के सुरक्षाकर्मी,मोटा कैश या सोना-चांदी लेकर चलने वाले सर्राफा शामिल हैं। इनके अलावा जिन लोगों को जान का खतरा है, वे भी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए थाने की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। रुपए लेकर जाने से पहले पूरे रखे दस्तावेज: उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के दौरान अगर आपको नकद रकम लेकर आवागमन करना है तो उससे संबंधित दस्तावेज जरूर साथ ले लें। बिना दस्तावेज दो लाख से ज्यादा रकम लेकर चले तो उड़नदस्ता जब्त कर लेगा। चुनाव में रुपए या शराब का प्रलोभन देने वालों पर निगरानी के लिए प्रशासन ने 18 उड़नदस्ते गठित किए हैं। नगर निगम के पांचों जोन में एक-एक टीम, नगर पालिका क्षेत्र में दो-दो टीम और नगर पंचायत क्षेत्र में एक-एक टीम तैनात कर दी गई हैं। सूचना मिलने पर यह टीमें तत्काल मौके पर पहुंच कार्रवाई करेंगी। रुपया जब्त किए जाने की स्थिति में यह टीम वीडियोग्राफी भी कराएगी।एडीएम प्रशासन का कहना है कि इन टीमों में मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस चार सशस्त्र पुलिसकर्मी और एक वीडियोग्राफर तैनात रहेगा। सूचना पर यह टीमें तत्काल मौके पर पहुंचेगी और नकदी को ले जाने वाले से पूछताछ करेगी।
अगर दस्तावेज दिखाकर नकदी का हिसाब नहीं दे पाए तो यह एफएसटी उसे जब्त कर लेगी। जब्तीकरण की इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। टीमें प्रत्येक कार्रवाई की सूचना मुख्य विकास अधिकारी को देंगी। इसके बाद इस रकम को सरकारी कस्टडी में जमा करा दिया जाएगा। एडीएम प्रशासन ने बताया कि नकदी को लाने-ले जाने वाला व्यक्ति बाद में भी इससे संबंधित दस्तावेज दिखा देंगे तो निर्धारित प्रक्रिया को पूरा कर रकम को लौटा दिया जाएगा। जिले में एक एमएसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी) बनाई गई है। यह कमेटी प्रत्याशियों की ओर से प्रसारित की जाने वाली वीडियो, ऑडियो या अन्य माध्यम से किए गए प्रचार के कंटेंट की निगरानी रखेगी। प्रत्याशियों को इन वीडियो या ऑडियो को इस टीम को दिखाना होगा। यहां से स्वीकृति मिलने पर ही उन्हें प्रसारित किया जा सकेगा। यह टीम सोशल मीडिया पर किए जाने वाले प्रचार की सामग्री भी निगरानी करेगी। छह स्टेटिक सर्विलांस टीम बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में एक मजिस्ट्रेट और चार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यह टीमें भी राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी उनके एजेंट या कार्यकर्ताओं की ओर से मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से नकदी वितरित करने या उपहार बांटने पर निगरानी रखेगी। किसी भी सूचना मिलने पर यह टीमें अपने-अपने क्षेत्र में तत्काल मौके पर पहुंचेंगी।