गौतमबुद्ध नगर जिले में बिना लाइसेंस के शराब पार्टी खिला न दें जेल की हवा

-बिना लाइसेंस के फार्म हाउस में चल रही थी शराब पार्टी, आबकारी विभाग की टीम ने दो को दबोचा
-इवेंट मैनेजर आयोजकों की आंखों में धूल झोंक कर आयोजकों को दे रहे धोखा

गौतमबुद्ध नगर। जिले में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे होटल, फार्म हाउस, पार्टी लॉन, रेस्टोरेंट संचालकों को आबकारी अधिकारी कार्यालय की तरफ से पूर्व में ही नोटिस जारी कर साफ चेतावनी दी गई है कि बिना ऑकेजनल या सीजनल आबकारी लाइसेंस लिए बिना शराब परोसते मिले तो कार्रवाई की जाएगी। इसमें नीति के अनुसार एक साल की जेल व मौके पर ही तय एक्साइज ड्यूटी के अनुसार जुर्माने की राशि वसूल जाएगी। आबकारी नीति के अनुसार सीजनल व ऑकेजनल आबकारी लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन व फीस तय है। जिसमें किसी बारात या जन्मदिन पार्टी में शराब पिलाने के इच्छुक व्यक्ति को ऑकेजनल लाइसेंस के लिए 11 हजार रुपये की फीस चुकानी होगी। मगर 11 हजार बचाने के लिए कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। इन सब में इवेंट मैनेजर अपना अहम रोल अदा कर रहे है। दरअसल शादी व अन्य पार्टी में लोग इवेंट मैनेजर से संपर्क कर उन्हें बार का ऑर्डर दे देते है। जिसकी एवज में इवेंट मैनेजर भी उनसे आबकारी विभाग की लाइसेंस की फीस के साथ-साथ शराब की कीमत भी पहले ही वसूल कर लेते है। मगर आबकारी विभाग से लाइसेंस लिए बिना शराब पार्टी करते है, जिनसे आयोजक बिल्कुल अंजान होते है। इस बात की खुलासा तब होता है, जब आबकारी विभाग की रेड पड़ती है।

ऐसा ही एक मामला सेक्टर 135 स्थित यमुना पुश्ते के पास फार्म हाउस में देखने को मिला। जहां आयोजकों ने इंवेट मैनेजर से संपर्क कर उन्हें पूरी फीस दे दी। मगर इवेंट मैनेजर ने आबकारी विभाग से लाइसेंस लिए बिना ही शराब पार्टी का आयोजन कर दिया। साथ ही पार्टी में आयोजकों को हरियाणा की सस्ती शराब का लालच देकर उन्हें फंसा दिया। जब आबकारी विभाग की रेड पड़ी तो इस बात का खुलासा हुआ। जहां पार्टी कर रहे आयोजक समेत दो लोगों को आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और फार्म हाउस संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया। मगर आबकारी विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही इवेंट मैनेजर फरार हो गया। मौके से आबकारी विभाग की टीम को हरियाणा मार्का की शराब बरामद हुई। शादी पार्टी में बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करना और कराना दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी तय है। जितनी जिम्मेदारी आयोजक की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी फार्म हाउस संचालक और इंवेट मैनेजर की होती है।

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ आबकारी विभाग की टीमें अपने-अपने क्षेत्र में संचालित होटल, फार्म हाउस, पार्टी लॉन, रेस्टोरेंट की लगातार चेकिंग कर रही है। शुक्रवार रात को मुखबिर से सूचना मिली की सेक्टर 135 स्थित यमुना पुश्ते के पास चौधरी फार्म हाउस में शराब पार्टी हो रही है। जब आबकारी विभाग की टीम ने अपना डाटा खंगाला तो संबंधित फार्म हाउस में किसी शराब पार्टी के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। सूचना पर तत्काल आबकारी निरीक्षक डॉ. शिखा ठाकुर, गौरव चन्द, रवि जायसवाल, आशीष पाण्डेय, अभिनव शाही, चन्द्रशेखर सिंह एवं नामवर सिंह की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान आबकारी विभाग की टीम को देख कर पार्टी लॉन में हड़कंप मच गया। जहां पर मौके पर शराब पार्टी कर रहे आयोजक अब्बास पुत्र रईस खान निवासी नौबस्ता त्रिवेदी नगर लखनऊ एवं हर्ष लूथरा पुत्र राजेश लूथरा निवासी सेक्टर 18 रोहिणी दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशानदेही पर फार्म हाउस से 100 पाइपर की एक बोतल, बकार्डी वाइट रम की 1 बोतल, मैजिक मोमेंट की 1 भरी बोतल एवं 1 खाली बोतल, 1 बोतल एमएस फ्रेंटेली वाइन एवं कमरे के फ्रिज से बकार्डी क्रैनबेरी की 8 बोतल हरियाणा मार्का बरामद किया गया। जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। चौधरी फार्म हाउस के मालिक आरव चौधरी एवं इंवेट मैनेजर के खिलाफ भी थाना सेक्टर 135 एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।

अवैध शराब के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान
अवैध शराब के निर्माण, परिवहन व बिक्री के खिलाफ आबकारी द्वारा जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही फार्म, होटल, रेस्टोरेंट के आसपास खासतौर पर पोस्टर व बैनर लगाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जिससे अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जा सकें। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया आबकारी विभाग की टीम द्वारा थाना 135 एक्सप्रेस वे के अन्तर्गत रायपुर यमुना पुश्ता में स्थित फार्म हाउस के आसपास पोस्ट व बैनर लगाकर और लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को गैर प्रांत की शराब उत्तर प्रदेश में न लाने और उसके सेवन से बचने के लिए  जागरूक किया गया। उन्होंने बताया साथ ही सभी फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल मालिकों को चेतावनी दी गई है कि शादी व पार्टी में बिना लाइसेंस के शराब का सेवन पाया गया तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। शादी व अन्य पार्टी समारोह में आने वाली बुकिंग लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह आयोजन में शराब पार्टी तो नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो उससे पहले आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहा जाए। उसके बाद भी अगर कोई आयोजक बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करता है तो इसकी जानकारी आबकारी विभाग की टीम को दे, जिससे आबकारी विभाग कार्रवाई कर सकें।