शराब के थोक विक्रेताओं के साथ आबकारी अधिकारी ने की बैठक

-अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में शराब के गोदाम,स्टॉक रजिस्टर की प्रतिदिन होगी जांच

गौतमबुद्ध नगर। सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार को जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने अवैध शराब की बिक्री रोकने और गोदामों में स्टॉक पूरा रखने को आबकारी विभाग के निरीक्षक एवं थोक अनुज्ञापियों (एफएल-2, एफएल-2बी एवं सीएल-2  अनुज्ञापन) के साथ बैठक की। आबकारी अधिकारी ने सभी थोक अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि वह अपने गोदामों पर स्टॉक की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में सुनिचित करें। साथ ही सभी पॉपुलर ब्रांड्स अपने गोदामों पर रखे। उनके द्वारा जो भी देशी/विदेशी/बियर के इंडेंट मेंटॉर पोर्टल पर लगाए जा रहे है वह ओएसिस पोर्टल से भी लगाए जाए। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा गोदाम के सीसीटीवी कैमरा सुचारू रूप से रखने, अभिलेखों के पूर्ण रखने एवं लाइसेंस की सभी शर्तों एवं नियमों का शत प्रतिशत पालन करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। इसके पीछे मंशा जताई जा रही है कि गोदामों पर स्टॉक में गड़बड़ी पर रोक लग सकें। साथ ही चेकिंग के दौरान अधिकारी जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगाल सकते है।

घोषित रोल ओवर स्टॉक पर भी नई एमआरपी लगाकर ही बिक्री की जाए। दुकानों पर कोई भी रोल ओवर किया हुआ स्टॉक बिना नए एमआरपी के स्टिकर न रखा हो। जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निर्माण एवं परिवहन पर रोक लगाने के साथ-साथ, दुकानों पर सभी रजिस्टर्ड ब्रांउ की उपलब्धता रहें, इसकी भी निगरानी कर रहे है। साथ ही आबकारी निरक्षकों को शराब की दुकानों व कार्यरत कर्मचारियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश। किसी भी दुकान से अवैध शराब की बिक्री न होने पाए। उन्होंने चेताया कि शिकायत में पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। निर्देश दिए कि ढाबों एवं अन्य दुकानों पर किसी भी दशा में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकान परिसर में पानी, क्यूआर कोड, ढक्कन, लेबल, कैरेमल, स्प्रिट आदि किसी भी दशा में नहीं मिलना चाहिए।

यदि किसी फुटकर दुकान से बिक्री की गई मदिरा से जनहानि होती है, तो अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दुकान से किसी भी दशा में एमआरपी से अधिक पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अनुमोदित विक्रेता ही निर्धारित समय से पूर्व एवं पश्चात दुकान न खोले। यदि कहीं भी स्प्रिट निर्मित मिलावटी शराब, अवैध की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई की जाए। जिला आबकारी ने कहा सभी विक्रेताओं का सख्त निर्देश दिए जाए कि किसी भी व्यक्ति को एकमुश्त शराब न दें और ऐसे व्यक्ति पर नजर भी रखें। कहीं वह व्यक्ति दुकान से शराब खरीदकर कहीं तस्करी के लिए तो लेकर नहीं जा रहा है। स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन गहनता से करें। इस दौरान आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 गौरव चन्द, सेक्टर-2 रवि जायसवाल, सेक्टर-3 शिखा ठाकुर, सेक्टर-4 अभिनव शाही, सेक्टर-5 चन्द्रशेखर सिंह, सेक्टर-6 नामवर सिंह एवं सेक्टर-7 आशीष पाण्डेय समेत आदि निरीक्षक व अनुज्ञापी मौजूद रहें।