गिफ्ट : आधी आबादी की तरक्की के रास्ते खुले

सरकारी जॉब में अब 33 प्रतिशत महिला आरक्षण

चंडीगढ़। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पंजाब सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सरकारी जॉब में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को स्वीकृति दे दी है। सरकारी विभागों में भविष्य में महिला कर्मचारियों की संख्या को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरकारी जॉब में 33 फीसदी महिला आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। पंजाब सरकार ने इस कदम को ऐतिहासिक करार दिया है। कैबिनेट ने पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम-2020 को स्वीकृति दे दी। अब सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। ग्रुप ए, बी, सी और डी पोस्ट पर बोर्ड और निगमों में भर्ती हो सकेगी। इसके पहले बिहार में सरकारी जॉब में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। बिहार के बाद पंजाब ने यह उपलब्धि अर्जित की है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी नौकरियों के सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं को 35 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया है। उधर, अदालती मामलों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (राज्य सेवा वर्ग-3) नियम-1976 में संशोधन किया है। संशोधन होने से पंजाब सिविल सचिवालय में कानूनी क्लर्क कैडर के गठन के लिए भर्ती की मंजूरी मिल गई है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी सहमति दी है। इसके अंतर्गत साल 2022 तक सूबे के एक लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बता दें कि सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रस्ताव काफी समय से लंबित था। जिस पर कैप्टन अमरिंदर सरकार ने आज अपनी मुहर लगा दी। कुछ राज्यों में यह प्रस्ताव लंबित पड़ा है।