लव जिहाद : अध्यादेश पर फिलहाल रोक नहीं

सुप्रीम कोर्ट का यूपी-उत्तराखंड सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिकता को परखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड में भी यह अध्यादेश जारी हो चुका है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से उनका पक्ष मांगा है। उप्र में लव जिहाद के खिलाफ जारी अध्यादेश पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस प्रकरण में हाईकोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। जिस पर कोर्ट ने हाईकोर्ट ना जाकर सीधे यहां आने का कारण पूछा। याचिका कर्ता द्वारा हाईकोर्ट की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की। याचिका कर्ता ने याचिका में कहा है कि इस अध्यादेश पर तत्काल रोक लगा दी जाए। अध्यादेश के बहाने अंतरधार्मिक विवाह करने पर नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। नागरिकों को शादी समारोह से उठा लिया जा रहा है। बता दें कि यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले धर्म परिवर्तन से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उप्र के बाद मध्य प्रदेश ने भी इस तरह का अध्यादेश लागू किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख का जुर्माना, 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा था। उत्तराखंड में इस संबंध में कानून लागू हो चुका है। बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में लव जिहाद पर काफी बवाल हो चुका है। जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। इसके बा भाजपा शासित राज्यों में इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं।