लव जिहाद के आरोपियों को नहीं मिलेगी जमानत

मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा का होगा प्रावधान

भोपाल। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए मध्य प्रदेश में कसरत तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है। सरकार मौजूदा विधान सभा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून में आरोपी और ऐसे अपराध में सहयोग करने पर गैर ज़मानती धारा लगेंगी। इसके अलावा 5 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर एक माह पहले जिलाधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।

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मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार द्वारा विधान सभा सत्र में मप्र धर्म स्वातंत्र्य-2020 विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा रहा है। आगामी विस सत्र में इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा। विधान सभा में विधेयक पास होने के बाद इसे आगे प्रोसेस के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर धोखे, बहला-फुसला कर, धोखाधड़ी और जबरिया धर्मांतरण करने के लिए शादी की जाती है तो उस स्थिति में परिवार से शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह अपराध गैर जमानती रहेगा। थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी। विधेयक में 5 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है। धर्मांतरण कराए जाने पर सीधे जेल होगी। ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की भांति अपराधी माना जाएगा। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने हेतु एक माह पहले कलेक्टर के समक्ष आवेदन करना होगा।

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उधर, कांग्रेस ने सरकार पर ताना मारा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए और गृहमंत्री इस पर जवाब दें। बता दें कि इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। देश के विभिन्न राज्यों में शादी के लिए धर्मांतरण के मामले निरंतर प्रकाश में आ रहे हैं।