अवैध शराब व बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले बार, रेस्टोरेंट पर पर आबकारी विभाग की सख्ती

रेस्टोरेंट, बार व होटल और ढाबों का किया औचक निरीक्षण, हाईवे पर वाहनों को रोक कर की गई चेकिंग

गौतमबुद्ध नगर। रेस्टोरेंट, बार व होटल और ढाबों पर बिना लाइसेंस एवं अवैध शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग पहले ही सतर्क हैं। नेशनल हाईवे पर वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ बस में सफर करने वाले यात्रियों की भी चेकिंग की जा रही हैं। अवैध शराब की बिक्री एवं निर्माण व परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिले में आबकारी विभाग विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है। जनपद में चल रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी की कई टीमें गठित की गई है। यह टीमें नियमित रूप से रेस्टोरेंट, बार, ढाबे, शराब की दुकान, चेक पोस्ट, बॉर्डर क्षेत्रों में छापेमारी कर रही रही है। अचानक हुए निरीक्षण से दुकान एवं बार, रेस्टोरेंट संचालक हलकान व परेशान दिखे। जिला आबकारी अधिकारी के सख्त निर्देश है कि बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम में शराब परोसे जाने की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

अलबत्ता रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम संचालकों को नियम-कानूनों का पालन करना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्टोरेंट, बार एवं ढाबों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध और नकली शराब कारोबारियों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। जिसके लिए आबकारी विभाग की टीम दिन-रात चेकिंग एवं छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से जिले में शराब तस्करी का कारोबार करने वाले हो या फिर बाहरी राज्यों में शराब तस्करी करने वाले माफिया के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की शराब को अवैध तरीके से गाजियाबाद में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।


जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया जिले में चल रहे प्रवर्तन अभियान के तहत शनिवार रात को आबकारी निरीक्षक सेक्टर-1 गौरव चन्द, सेक्टर-2 रवि जायसवाल, सेक्टर-3 शिखा ठाकुर, सेक्टर-4 अभिनव शाही, सेक्टर-5 चन्द्रशेखर सिंह, सेक्टर-6 नामवर सिंह एवं सेक्टर-7 आशीष पाण्डेय की टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त तस्करों के संबंधित ठिकानों दबिश एवं कासना टोल प्लाजा वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही टीमों द्वारा ओमेक्स माल स्थित बार्बी क्यू नेशन, गम नाम, बको यार कोरियन रेस्टोरेंट, गार्डन गैलेरिया मॉल स्थित बार रेस्टोरेंट, इवेंट बार रेस्टोरेंट पासो, द बार कम्पनी, ग्रॉउल, जीरो डिग्री, कबाब एस्टेट पर चेकिंग की गई। सभी रेस्टोरेंट/ओकेजनल बार/ रेस्टोरेंट बार संचालकों को उनके परिसर में अन्य प्रांत की शराब पाये जाने एंव बिना लाइसेंस शराब पिलाए जाने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्यवाही किये जाने  की चेतावनी दी गई। इसके अलावा फुटकर दुकानों एंव मॉडल शॉप का निरीक्षण भी किया गया। दुकानों पर गोपनीय रूप से टेस्ट परचेज कराया गया। आबकारी टीम द्वारा विक्रेताओं को नियमानुसार दुकानों को संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए। आबकारी विभाग समय-समय पर रूटीन चेकिंग के क्रम में इस बात की तस्दीक करता है कि सभी शराब की दुकान के लाइसेंस धारक विभाग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुरूप ही संचालित करें।

रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस परोस रहा था शराब, दो गिरफ्तार
आबकारी विभाग की टीम ने बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। आबकारी विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट की आड़ में बिना लाइसेंस शराब परोसने वाले दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आने वाले लोगों को खाने के साथ शराब की भी व्यवस्था कराते थे। जिससे आबकारी विभाग के राजस्व को हानि हो रही थी। रेस्टोरेंट, बार, होटल में बिना लाइसेंस शराब परोसना अपराध है। रेस्टोरेंट, बार, होटल में शराब पिलाने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है।


जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार रात को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र -3 डॉ. शिखा ठाकुर, आबकारी निरीक्षक गौरव चन्द, आबकारी निरीक्षक रवि जायसवाल एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने  थाना 126 में स्थित स्पेरिटो लैबिरो रेस्टोरेंट में चेकिंग के दौरान बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले दो कर्मचारी राजा बाबू पुत्र बहुर पासवान निवासी रालवा दरभंगा बिहार एवं दिलीप पुत्र बैजू निवासी बलिया जिला दरभंगा को गिरफ्तार किया है। जिनकी निशानदेही पर रेस्टोरेंट से 11 बोतल बडवाइजर मैग्नम धारिता 650 एमएल, 19 केन किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स बीयर 500 एमएल, 24 केन टुबोर्ग 500 एमएल बीयर बरामद किया गया। जिनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। पकड़े गए कर्मचारी बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में शराब पिला रहे थे। उन्होंने जिले में संचालित रेस्टोरेंट, होटल, बार एवं ढाबा संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस शराब परोसने और ओवर रेटिंग के मामले में पकड़े जाने पर अब कम से कम 6 माह से 1 वर्ष की सजा होगी। जिसके लिए खुद आबकारी विभाग की इसकी पैरवी करेगा की जमानत ना होने पाए।

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
जिला आबकारी अधिकारी

जनपद को शराब तस्करों के कब्जे से मुक्त रखने की मुहिम निरंतर चलाई जा रही है। इसमें कामयाबी भी मिल रही है। सभी आबकारी निरीक्षक गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आबकारी निरीक्षकों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं ताकि शराब तस्करों की बदली रणनीति को नाकाम किया जा सके। इसके अलावा जनपद के होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, इवेंट बार, होटल बार, रेस्टोरेंट बार पर लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए गये है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
सुबोध कुमार श्रीवास्तव
जिला आबकारी अधिकारी