अतिक्रमण के खिलाफ यमुना प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई टप्पल क्षेत्र में 230 करोड़ रुपये कीमत की 15 हेक्टेयर जमीन को कराया अतिक्रमणमुक्त

यमुना प्राधिकरण ने शुक्रवार को टप्पल क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजर पर प्रहार करते हुए लगभग 230 करोड़ रुपये कीमत की 15 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई को लेकर चेतावनी भी दी है।

उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने शुक्रवार को टप्पल क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे कॉलोनाइजर पर प्रहार करते हुए लगभग 230 करोड़ रुपये कीमत की 15 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई को लेकर चेतावनी भी दी है। क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने का कार्य चल रहा था। जिसे प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने रोक दिया। अवैध कॉलोनियों और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा।

अधिसूचित क्षेत्र वापस आने के बाद यमुना प्राधिकरण ने टप्पल में अनाधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चलाया। अलीगढ़ के टप्पल में यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र को टप्पल नगर पंचायत में शामिल कर दिया गया था। बाद में टप्पल नगर पंचायत खत्म कर दी गई और यह क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आ गया। नगर पंचायत क्षेत्र में होने के कारण टप्पल में अवैध निर्माण जोरों पर चल रहा था। राजनैतिक संरक्षण में कई सफेदपोश यहां अवैध रूप से कॉलोनी काट रहे थे। यमुना प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र बहाल होने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह अधिकारियों के साथ टप्पल पहुंच गए। उनके साथ एसडीएम खैर, डीएसपी अलीगढ़ और पुलिस फोर्स भी थी। यहां पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी और कई जगहों पर पक्का निर्माण कार्य भी कर लिया गया था।

 

प्रवर्तन टीम ने टप्पल में 5 कालोनियों पर बुलडोजर चलाया। यहां पर करीब 15 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया वह जमीन 33 खसरा नंबरों की है। अतिक्रमण मुक्त कराई गई जमीन की मार्केट वैल्यू लगभग 230 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। विदित हो कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आने के बाद यहां प्राधिकरण की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। बिना अनुमति निर्माण कार्य कराने पर उसे अवैध मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा। क्षेत्र में यदि कोई प्लॉटिंग करने या फिर अवैध रूप से कॉलोनी बसाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।